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मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में यूपी के मंत्री, भाजपा विधायकों के खिलाफ वारंट

By Rahul Sankrityayan
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मुजफ्फरनगर। उत्तर प्रदेश स्थित मुजफ्फरनगर की एक स्थानीय अदालत ने 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में यूपी के मंत्री सुरेश राणा, पूर्व केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान, भाजपा विधायक संगीत सोम, उमेश मलिक और अन्य के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया है। अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट मधु गुप्ता ने गैर जमानती वारंट जारी किए और विशेष जांच दल (एसआईटी) के अधिकारियों के अनुसार, 19 जनवरी , 2018 को आरोपी को अदालत में पेश होने के लिए कहा। एसआईटी ने आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 153 ए के तहत अपमानजनक भाषण देने के आरोप में मुकदमा चलाने की अनुमति मांगी थी और राज्य सरकार ने इसे अनुमति दी है।

मुजफ्फरनगर दंगों के मामले में यूपी के मंत्री, भाजपा विधायकों के खिलाफ वारंट

आरोप लगाया गया है कि आरोपी ने महापंचायत में भाग लिया और अगस्त 2013 के आखिरी सप्ताह में उनके भाषणों के माध्यम से हिंसा भड़की। वे कथित तौर पर निषेधाज्ञा के आदेश का उल्लंघन करने के लिए आईपीसी के विभिन्न वर्गों के तहत आरोपों का सामना कर रहे हैं। अगस्त और सितंबर 2013 में मुजफ्फरनगर और आसपास के इलाकों में सांप्रदायिक हिंसा में 60 से अधिक लोगों की मौत हुई थी और 40,000 से ज्यादा लोग विस्थापित हुए थे।

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English summary
Muzaffarnagar riots case :Warrant against UP minister, BJP MLAs
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