मंदी की आहट के बीच मोदी सरकार का बड़ा फैसला, रेल टिकट की कीमत में बड़ी बढ़ोतरी
नई दिल्ली। रेल यात्रियों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। 1 सितंबर यानी रविवार से आपके ट्रेन का सफर महंगा हो जाएगा। भारतीय रेलवे ने इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) से खरीदे जाने वाले ई-टिकट पर सर्विस चार्ज दोबारा से लागू कर दिया है। इस सर्विस चार्ज के फिर लगाए जाने का सीधा मतलब है कि ट्रेन यात्रियों को आईआरसीटीसी से ऑनलाइन ट्रेन का टिकट लेने पर ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक, आईआरसीटीसी ई-टिकट बुक करने पर 20 रुपये से 40 रुपये तक का सर्विस चार्ज लगाएगा।
ऑनलाइन टिकट पर बढ़ा सर्विस चार्ज
इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन (आईआरसीटीसी) की ओर से जारी आदेश के अनुसार, 'आईआरसीटीसी नॉन-एसी क्लास के लिए 15 रुपये प्रति टिकट और एसी क्लास के लिए 30 रुपये प्रति टिकट का सर्विस चार्ज लेगी। इसके अलावा इस पर जीएसटी भी अतिरिक्त देना होगा। एक तरह से देखें तो अब रेल यात्रियों को नॉन-एसी स्लीपर क्लास के ई-टिकट पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा। वहीं एसी क्लास के ई-टिकट पर 40 रुपए का सर्विस चार्ज चुकाना होगा।
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एसी पर 30 और नॉन-एसी टिकट पर 15 रुपये का सर्विस चार्ज
हालांकि, भीम-ऐप से भुगतान करने पर स्लीपर क्लास के लिए 10 रुपए का सर्विस चार्ज लगेगा, वहीं एसी के लिए भीम-ऐप से भुगतान करने पर 20 रुपए का सर्विस चार्ज देना होगा। बता दें कि साल 2016-17 में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार ने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्स हटा दिया था। उस समय ऐसा इसलिए किया गया था, जिससे ई-टिकट को बढ़ावा मिल सके। लेकिन अब आईआरसीटीसी से खरीदे जाने वाले ई-टिकट पर सर्विस चार्ज दोबारा से लागू कर दिया है।
आईआरसीटीसी के राजस्व में 26 फीसदी की गिरावट
रेलवे अधिकारियों के मुताबिक, सर्विस टैक्स हटाए जाने के बाद आईआरसीटीसी के राजस्व में 26 फीसदी की गिरावट दर्ज की गई। ऐसे में रेलवे ने आईआरसीटीसी को दोबारा से सर्विस टैक्स वसूलने की छूट दी गई है। बता दें कि आईआरसीटीसी ने रेलवे को एक पत्र लिखकर टैक्स लगाए जाने की मांग की थी, जिसे रेलवे बोर्ड ने मंजूर कर लिया।
मोदी सरकार ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग पर सर्विस टैक्स में दी थी राहत
बोर्ड ने 3 अगस्त को लिखे पत्र में कहा कि आईआरसीटीसी रेल टिकट पर सर्विस टैक्स वसूलने की डिटेल रिपोर्ट तैयार करे, जिसे संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी दी जाएगी। वित्त मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि रेल टिकट पर सर्विस टैक्स में अस्थायी छूट थी।
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