आरोप मुक्त होने के बाद मुरली मनोहर जोशी बोले- किसी साजिश का हिस्सा नहीं थीं हमारी रैलियां
लखनऊ। 28 साल पुराने बाबरी विध्वंस मामले पर सीबीआई की विशेष अदालत ने आज अपना फैसला सुना दिया है। कोर्ट ने 49 आरोपियों में से जीवित 32 आरोपियों को बरी कर दिया है। कोर्ट से आरोप मुक्त होने के बाद बीजेपी के वरिष्ठ नेता मुरली मनोहर जोशी का पहला बयान सामने आया है। उन्होंने लखनऊ की विशेष सीबीआई अदालत के फैसले का स्वागत करते हुए आरोप मुक्त होने पर खुशी जाहिर की है। बीजेपी नेता ने कहा, यह वकीलों के कठिन परिश्रम के बिना संभव नहीं हो सकता था।
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इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश एसके यादव कर रहे थे जिनका कार्यकाल का आज समाप्त हो रहा है। उन्होंने सभी आरोपियों को बरी करते हुए फैसले में कहा कि बाबरी विध्वंस की घटना पूर्व नियोजित नहीं थी। फैसला पढ़ते हुए उन्होंने कहा कि अधिनियम में कोई साजिश नहीं थी और यह क्षण भर में हुआ। कोर्ट से राहत मिलने पर मुरली मनोहर जोशी बोले, 'यह अदालत का ऐतिहासिक फैसला है। इससे साबित होता है कि अयोध्या में 6 दिसंबर की घटना के लिए कोई साजिश नहीं रची गई थी। हमारा कार्यक्रम और रैलियां किसी साजिश का हिस्सा नहीं थीं। हम खुश हैं, हर किसी को अब राम मंदिर निर्माण को लेकर उत्साहित होना चाहिए।'
गौरतलब है कि छह दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिराए जाने से संबंधित केस में आज सीबीआई अदालत ने अपना फैसला सुनाया। घटना के 28 साल बाद मामले में फैसला आया है। अदालत ने सभी मुल्जिमों को अदालत में रहने को कहा था। इस मामले में भाजपा के सीनियर लीडर लालकृष्ण अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी और उमा भारती समेत 49 आरोपी थे। इनमें से 17 की मौत हो चुकी है। वहीं लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह, उमा भारती, सतीश प्रधान और महंत नृत्य गोपाल दास अस्वस्थ होने के कारण आज कोर्ट नहीं पहुंच पाए थे।
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