स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी देर रात जेल से रिहा हुए
नई दिल्ली। स्टैंडअप कॉमेडियन मुनव्वर फारुकी को इंदौर सेंट्रल जेल से रिहा कर दिया गया है। फारुकी को शनिवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी थी, जिसके बाद मुनव्वर फारुकी को आज जेल से रिहा कर दिया गया। मुनव्वर ने कहा कि उन्हें न्याय व्यवस्था पर पूरा भरोसा है। इससे पहले खबर यह सामने आई थी कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद भी इंदौर जेल से मुनव्वर फारुकी को रिहा नहीं किया गया। मुनव्वर को शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दी थी, लेकिन उनकी रिहाई शनिवार देर रात को हो सकी।
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मुनव्वर पर आरोप है कि उन्होंने हिंदू देवी-देवताओं के खिलाफ आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया था। जेल के अधिकारी ने बताया कि प्रशासन को सुप्रीम कोर्ट का निर्देश मिलने के बाद फारुकी को जेल से रिहा कर दिया गया है। बता दें कि फारुकी 1 जनवरी से इंदौर जेल में बंद थे। शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने मुनव्वर को अग्रिम जमानत दे दी थी। इससे पहले 28 जनवरी को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने मुनव्वर की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था।
चश्मदीदों ने बताया कि कॉमेडियन मुनव्वर शांतिपूर्वक जेल से बाहर निकले। जेल के एक अधिकारी ने बताया कि प्रयागराज कोर्ट ने भी इसी तरह के मामले में फारुकी को पेश किए जाने का आदेश दिया है। उन्हें 18 फरवरी को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया गया है। जेल नियमों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि जेल से रिहाई के लिए प्रयागराज कोर्ट या फिर सरकारी अधिकारी की जरूरत होती है। फारुकी को 50 हजार रुपए की जमानत राशि और 50 हजार रुपए के मुचलके पर जेल से रिहा किया गया है।
फारुकी की रिहाई को लेकर पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम ने भी ट्वीट किया था। उन्होंने ट्वीट करके लिखा था कि आखिर क्यों मुनव्वर फारुकी को सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद शनिवार सुबह तक रिहा नहीं किया गया।