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रतन टाटा सहित कंपनी के 8 डायरेक्टर को कोर्ट ने भेजा मानहानि का नोटिस

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नई दिल्ली। मानहानि मामले में टाटा संस के पूर्व चेयरमैन रतन टाटा के खिलाफ और मौजूदा चेयरमैन एन चंद्रशेकरन सहित कंपनी के आठ डायरेक्टर के खिलाफ स्थानीय कोर्ट ने नोटिस जारी किया है। वाडिया ग्रुप के चेयरमैन नुस्ली वाडिया ने टाटा के खिलाफ मानहानि का मामला दर्ज कराया था। यह नोटिस शनिवार को स्पलेंडे कोर्ट के अडिशनल चीफ मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट एमआई लोकवानी ने जारी किया है। इस मामले की अगली सुनवाई 25 मार्च 2019 को होगी। इससे पहले 14 दिसंबर को वाडिया ने कोर्ट में अपना बयान दर्ज कराया है।

ratan tata

इस मामले में अन्य प्रतिवादी टाटा के और चंद्रशेकरन के अलावा इस मामले में अजय पीरामल, अमित चंद्रा, इशात हुसैन, नितिन नोहरिया, रेनेंद्र सेन, विजय सिंह,र वेनु, श्रीनिवासन, राल्फ स्पेथ, एफए सुबेदार , ग्रुप के चीफ ऑपरेटिंग अधिकारी भी शामिल हैं। आपको बता दें कि वाडिया ने 2016 में कंपनी से बाहर निकाले जाने के बाद मानहानि का मामला दर्ज कराया था। उस दौरान वाडिया कंपनी के बोर्ड सदस्य थे, उनका आरोप है कि बोर्ड के अधिकारियों ने उनके खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिए।

गौर करने वाली बात है कि वाडिया कई कंपनियों के बोर्ड में शामिल थे जिसमे कई होटल शामिल हैं जिसे ताज ग्रुप, टीसीएस और टाटा चलाता है। वाडिया ने अपनी शिकायत में कहा है कि उन्होंने कोर्ट का रुख इसलिए किया क्योकि वह कंपनी की ओर से दिए गए जवाब से संतुष्ट नहीं थे, इसी वजह से उन्होंने आईपीसी की धारा 500 के तहत मानहानि का मामला दर्ज करने का फैसला लिया। वहीं टाटा संस की ओर से कहा गया है कि वाडिया को स्वतंत्र डायरेक्टर के पद से हटाने के लिए तमाम औपचारिकताएं निभाई गई थी।

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English summary
Mumbai local court issues notice to Ratan Tata and others in defamation case.
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