डांस बार में ठुमके लगाएंगी बारगर्ल्‍स, थाने में दारोगा जी देखेंगे लाइव टेलीकास्‍ट!

मुंबई। सुप्रीम कोर्ट द्वारा मुंबई में डांस बार शुरु करने का फैसला सुनाने के बाद भी बार शुरु होने की राह आसान नहीं दिख रही है। महाराष्ट्र सरकार ने लाइसेंस जारी करने के लिए कड़े नियमों का एक मसौदा तैयार किया है। सबसे बड़ा विवाद डांस बार में सीसीटीवी के जरिए नजर रखने पर हो रहा है। नए नियमों के तहत बार मालिकों को अपने डांस में सीसीटीवी कैमरे लगाने होंगे और उसका लाइव फुटेज नजदीकी थाने में उपलब्‍ध कराना होगा।

Mumbai dance bars to telecast 'live' inside police stations!

इसके अलावा नए नियम के मुताबिक डांस बार में सिर्फ 4 लड़कियां ही बारगर्ल के तौर पर काम कर सकेंगी। डांस बार में काम करने वाली लड़कियों की उम्र 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। डांस बार में ग्राहकों और लड़कियों के बीच 2 मीटर की दूरी होनी चाहिए। इसके अलावा इस नियम के अंतर्गत डांस बार में ग्राहकों के रुपये उड़ाने और लड़कियों के साथ ठुमके लगाने पर भी रोक होगी। सरकार के इस फैसले पर विवाद छिड़ गया है। वैसे तो पूरे ड्राफ्ट से ही लोग खफा है, लेकिन सीसीटीवी पर खासकर बवाल मचा है।
dance bar
मुंबई डांस बार एसोसिएशन के अलावा महिला आयोग भी इन नियमों पर फिर से विचार करने की बात कह रहा है। उल्‍लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने अक्टूबर 2015 में बार डांस पर महाराष्ट्र सरकार के रोक को खत्म कर दिया था और डांस बार के मालिकों को लाइसेंस जारी करने का निर्देश दिया था।
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