मोटर व्हीकल एक्ट: भारी जुर्माने के बीच यूपी पुलिस ने जारी किया वाहन चेकिंग का ये नया सर्कुलर
मोटर व्हीकल एक्ट: भारी जुर्माने के बीच यूपी पुलिस ने जारी किया वाहन चेकिंग का ये नया सर्कुलर
नई दिल्ली। एक सितंबर से देश में मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियम लागू हो गए हैं और सड़कों पर ट्रैफिक नियमों का पालन ना करने वाले वाहन चालकों का भारी-भरकम चालान काटा जा रहा है। अभी तक देश के अलग-अलग राज्यों में 20 हजार रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक के चालान कटने की खबरें सामने आ चुकी हैं। ज्यादातर चालान वाहन से संबंधित आवश्यक पेपर ना होने और ओवर लोडिंग को लेकर काटे जा रहे हैं। वहीं, कुछ राज्य ऐसे भी हैं, जिन्होंने मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों में कुछ छूट देते हुए जुर्माने की राशि कम की है। इस बीच उत्तर प्रदेश यातायात निदेशालय ने ट्रैफिक नियमों को लेकर एक नया सर्कुलर जारी किया है।
अब चेकिंग के लिए रोके जाएंगे केवल ये वाहन
मोटर व्हीकल एक्ट के नए प्रावधान लागू होने के बाद जहां भारी-भरकम चालान को लेकर लोग परेशान हैं तो वहीं, पुलिसकर्मियों और वाहन चालकों के बीच चालान को लेकर झड़प की खबरें भी सामने आ रही हैं। ऐसे में उत्तर प्रदेश यातायात निदेशालय ने एक नया सर्कुलर जारी करते हुए अपने ट्रैफिक पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए हैं कि केवल कागजात की चेकिंग के लिए किसी वाहन को ना रोका जाए। नए सर्कुलर के मुताबिक प्रथम दृष्ट्या, केवल उन्हीं दोपहिया और चार पहिया वाहनों को चेकिंग के लिए रोका जाए, जिनके चालक ने हेलमेट या सीट बेल्ट नहीं लगाई है, या फिर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है।
ये भी पढ़ें- चालान का डर दिखाकर मांगी 500 रुपए की रिश्वत, फिर इस वजह से लौटाने पड़े घूस के पैसे
अपडेट करना होगा मोबाइल नंबर
आपको बता दें कि इसके अलावा ड्राइविंग लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी) को लेकर भी नियमों में एक बड़ा बदलाव किया गया है। दरअसल मोटर व्हीकल एक्ट के नए नियमों के लागू होने के बाद अब सभी वाहन चालकों को अपने ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कराना होगा। जिन वाहन चालकों का मोबाइल नंबर, ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में अपडेट नहीं है, उन्हें आरटीओ दफ्तर जाकर या ऑनलाइन तरीके से इसे अपडेट कराना होगा। हालांकि नए वाहनों की आरसी और नए बन रहे ड्राइविंग लाइसेंस में आरटीओ की तरफ से ही वाहन चालकों का मोबाइल नंबर पहले से ही अपडेट किया जा रहा है।
कैसे अपडेट करें डीएल और आरसी
आपको बता दें कि दिल्ली और गुजरात में यह नियम 1 सितंबर से ही लागू हो चुका है। अब देश के बाकी राज्यों में इस नियम को लागू कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी में मोबाइल नंबर ऑनलाइन तरीके से अपडेट कराने के लिए आपको परिवहन विभाग की वेबसाइट https://parivahan.gov.in/parivahan/ पर जाकर अपनी लॉग इन आईडी बनानी होगी। इसके बाद ऑनलाइन सर्विस सेक्शन में जाकर व्हीकल रिलेटेड सर्विसेज ऑप्शन के जरिए आप अपनी आरसी में अपना मोबाइल नंबर अपडेट कर सकते हैं। इसी तरह ड्राइविंग लाइसेंस में अपना मोबाइल नंबर अपडेट करने के लिए आपको ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज ऑप्शन पर क्लिक करना होगा।
ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं चालान
इसके अलावा कई बार हमें पता भी नहीं चलता और गलती से कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हमारे नाम पर चालान इश्यू हो जाता है। ऐसे में आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई चालान तो पेंडिंग नहीं है। यह चेक करने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक छोटी सी विंडो दिखेगी, जिसमें Get Challan Details के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसपर क्लिक करने के बाद आप अपने वाहन के नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से किसी एक विकल्प को चुनकर अपनी डिटेल भरें। वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर के साथ आपको कैप्चा कोड भी भरना होगा। इसके बाद Get Detail पर क्लिक करें और आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कोई चालान है या नहीं। अगर आपके नाम पर कोई चालान है तो आप यहीं पर इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
ऐसे रद्द करा सकते हैं अपना भारी भरकम चालान
गौरतलब है कि मोटर व्हीकल एक्ट में एक नियम ऐसा भी है, जिससे आप महज 100 रुपए में अपना हजारों रुपए का चालान रद्द करा सकते हैं। ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, सड़क पर वाहन चलाते समय अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और परमिट नहीं है तो आपका चालान काटा जा सकता है। लेकिन... मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 में प्रावधान है कि वाहन चालक को अपनी गाड़ी से संबंधित ये कागजात पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यानी अगर आपका चालान कट जाता है तो आप 15 दिनों के भीतर अपनी गाड़ी के कागजात संबंधित विभाग में चेक करवाकर अपना चालान माफ करवा सकते हैं। हालांकि इस नियम में शर्त यह है कि सभी कागजात चालान कटने से पहले की तारीख के बने होने चाहिएं। इस प्रक्रिया के लिए आपको प्रति दस्तावेज 100 रुपए का शुल्क देना होगा।