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ट्रक का कटा 6.53 लाख का चालान, जानिए इसके पीछे की असल कहानी जो छुपा ली गई

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Odisha में हुआ अब तक का सबसे बड़ा 6 Lakh 50 thousand rupees का Challan | वनइंडिया हिंदी

नई दिल्ली। देश में नया मोटर व्‍हीकल एक्‍ट लागू होने के बाद यातायात के नियमों का उल्‍लंघन करने वाले वाहनों का भारी-भरकम चालान हो रहा है। इस बीच ओडिशा के संबलपुर में अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया है। आपको जानकार हैरानी होगी कि नागालैंड के एक ट्रक मालिक पर ट्रैफिक नियमों की अनदेखी करने और यातायात के नियमों का पालन नहीं करने पर 6 लाख 53 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है। हालांकि, इस भारी-भरकम चालान में बड़ा ट्विस्ट है। वो ये है कि इस ट्रक का चालान नया मोटर व्हीकल एक्ट लागू होने से पहले हुआ था। आखिर ट्रक का ये चालान कब हुआ और जुर्माने की राशि इतनी ज्यादा कैसे हो गई, जानिए इसके पीछे का पूरा सच...

पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कटा सबसे बड़ा चालान

पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कटा सबसे बड़ा चालान

ओडिशा के संबलपुर में जिस ट्रक का चालान हुआ है वो नागालैंड में रजिस्टर्ड है। इस ट्रक का चालान 10 अगस्त को हुआ है, यानी नए नहीं बल्कि पुराने मोटर व्‍हीकल एक्‍ट के तहत इस ट्रक का इतना ज्यादा चालान काटा गया है। ट्रक का कुल चालान 6,53,100 रुपये का हुआ है। जिस ट्रक का चालान हुआ है उसके मालिक की पहचान शैलेश शंकर लाल गुप्‍ता के तौर पर हुई है। वो नागालैंड के फेक इलाके में बीथेल कॉलोनी में रहते हैं। वहीं इस ट्रक के ड्राइवर का नाम दिलीप कार्ता है, जो कि झारसुगुडा का रहने वाला है।

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इन नियमों के तहत ट्रक मालिक पर लगा तगड़ा जुर्माना

इन नियमों के तहत ट्रक मालिक पर लगा तगड़ा जुर्माना

ओडिशा परिवहन विभाग ने अलग-अलग ट्रैफिक नियमों को तोड़ने पर पुराने मोटर व्हीकल एक्ट के तहत ट्रक मालिक को ये चालान रसीद सौंपी है। ओडिशा परिवहन विभाग की ओर से सौंपी गई चालान कॉपी के मुताबिक, ट्रक मालिक पर जनरल ऑफेंस के तहत 100 रुपये, आदेश नहीं मानने पर 500 रुपये, हवा और ध्वनि प्रदूषण के मानकों का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये, माल वाहक गाड़ी में यात्री ले जाने के लिए 5000 रुपये, बिना परमिट के वाहन चलाने पर 5000 रुपये और बिना इंश्योरेंस गाड़ी चलाने पर 1000 रुपये का चालान बनाया गया है।

जानिए, कौन है वो शख्स, जिसके ट्रक का हुआ साढ़े 6 लाख का जुर्माना

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ये जुर्माना राशि तो कम ही थी लेकिन इसमें खास बात ये है कि ओडिशा मोटर व्हीकल टैक्सेशन एक्ट के तहत भी कार्रवाई की गई है। ट्रक मालिक पर इस अधिनियम के तहत 21 जुलाई, 2014 से 30 सितंबर, 2019 तक रोड टैक्स का भुगतान नहीं करने के लिए मालिक पर 6,40, 500 रुपये का जुर्माना अलग से लगाया गया। इस तरह से ट्रक पर जुर्माने की राशि 6,53,100 रुपये पहुंच गया, जो कि अभी तक का सबसे बड़ा जुर्माना है।

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English summary
Motor Vehicle Act: Truck Owner Fined Rs 6.53 Lakh on traffic violation, But It Not Under New MV Act
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