जानिए व्हीकल एक्ट का वो नियम, जिससे 100 रुपए में रद्द हो सकता है हजारों रुपए का चालान
जानिए व्हीकल एक्ट का वो नियम, जिससे 100 रुपए में रद्द हो सकता है आपका हजारों रुपए का चालान
नई दिल्ली। एक सितंबर से लागू हुए नए मोटर व्हीकल एक्ट के बाद देश के अलग-अलग राज्यों से बड़ी संख्या में वाहन चालकों के हजारों रुपए के चालान कटने की खबरें आ रही हैं। दरअसल नए मोटर व्हीकल एक्ट में ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने पर जुर्माना राशि करीब 10 गुना तक बढ़ा दी गई है। अभी हाल में ओडिशा में एक ट्रक ड्राइवर पर 86,500 रुपये का भारी जुर्माना लगाया गया। इससे पहले हरियाणा के गुरुग्राम में एक ऑटो ड्राइवर का 46500 रुपए का चालान काटा गया था। इन वाहन चालकों पर ट्रैफिक नियम तोड़ने के साथ-साथ गाड़ी से संबंधित जरूरी कागजात ना होने पर कार्रवाई की गई। हालांकि मोटर व्हीकल एक्ट में एक नियम ऐसा भी है, जिससे आप महज 100 रुपए में अपना हजारों रुपए का चालान रद्द करा सकते हैं।
ऐसे रद्द हो सकता है आपका चालान
ट्रैफिक नियमों के मुताबिक, सड़क पर वाहन चलाते समय अगर आपके पास आपका ड्राइविंग लाइसेंस, गाड़ी का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी), इंश्योरेंस, पोल्यूशन सर्टिफिकेट और परमिट नहीं है तो आपका चालान काटा जा सकता है। लेकिन... मोटर व्हीकल एक्ट के नियम 139 में प्रावधान है कि वाहन चालक को अपनी गाड़ी से संबंधित ये कागजात पेश करने के लिए 15 दिन का समय दिया जाएगा। यानी अगर आपका चालान कट जाता है तो आप 15 दिनों के भीतर अपनी गाड़ी के कागजात संबंधित विभाग में चेक करवाकर अपना चालान माफ करवा सकते हैं। हालांकि इस नियम में शर्त यह है कि सभी कागजात चालान कटने से पहले की तारीख के बने होने चाहिएं। इस प्रक्रिया के लिए आपको प्रति दस्तावेज 100 रुपए का शुल्क देना होगा।
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कहीं आपके नाम पर पेंडिंग तो नहीं कोई चालान
इसके अलावा कई बार हमें पता भी नहीं चलता और गलती से कोई ट्रैफिक नियम तोड़ने पर हमारे नाम पर चालान इश्यू हो जाता है। ऐसे में आप आसानी से ऑनलाइन चेक कर सकते हैं कि कहीं आपके नाम पर कोई चालान तो पेंडिंग नहीं है। यह चेक करने के लिए सबसे पहले परिवहन विभाग की वेबसाइट https://echallan.parivahan.gov.in/ पर जाएं। वेबसाइट पर जाने के बाद आपको एक छोटी सी विंडो दिखेगी, जिसमें Get Challan Details के ऑप्शन पर क्लिक करें। इसपर क्लिक करने के बाद आप अपने वाहन के नंबर या ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर से किसी एक विकल्प को चुनकर अपनी डिटेल भरें। वाहन या ड्राइविंग लाइसेंस के नंबर के साथ आपको कैप्चा कोड भी भरना होगा। इसके बाद Get Detail पर क्लिक करें और आपको पता चल जाएगा कि आपके नाम पर कोई चालान है या नहीं। अगर आपके नाम पर कोई चालान है तो आप यहीं पर इसे ऑनलाइन भी भर सकते हैं।
इन राज्यों में अभी लागू नहीं हुए नए नियम
हालांकि अभी भी सात राज्य ऐसे हैं, जहां मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 के नए नियम लागू नहीं हुए हैं। मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक 2019 के नए नियम जिन राज्यों में लागू नहीं हुए हैं, वो राज्य हैं- दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, पश्चिम बंगाल और गुजरात। इनमें से राजस्थान सरकार ने कहा है कि पहले वह जुर्माने की रकम पर विचार करेगी, उसके बाद जाकर नए नियमों को लागू करेगी।
छत्तीसगढ़, पंजाब और गुजरात में भी लागू नहीं
वहीं, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन के लिए एक्ट के नए प्रावधानों को अपने राज्यों में लागू करने से साफ मना कर दिया है। इन राज्य सरकारों का कहना है कि जुर्माने की रकम बहुत ज्यादा है। कुछ इसी तरह के तर्क छत्तीसगढ़, पंजाब और गुजरात की सरकारों ने भी दिए हैं। वहीं, दिल्ली सरकार ने कहा है कि वह इस मसले पर दिल्ली पुलिस के साथ बैठकर विचार-विमर्श करेगी और उसके बाद ही नोटिफिकेशन जारी करेगी।
ये हैं ट्रैफिक नियम तोड़ने पर जुर्माने के नए नियम
ट्रैफिक नियम ---------- पुराना जुर्माना ---------- नया जुर्माना
सामान्य
(धारा
177)
----------
100
रुपए
----------
500
रुपए
सीट
बेल्ट
----------
100
रुपए
----------
1000
रुपए
नशे
में
ड्राइविंग
----------
2000
रुपए
----------
10000
रुपए
सड़क
पर
रेस
लगाना
----------
500
रुपए
----------
5000
रुपए
बिना
लाइसेंस
गाड़ी
चलाना
----------
500
रुपए
----------
5000
रुपए
बिना
इंश्योरेंस
ड्राइविंग
----------
1000
रुपए
----------
2000
रुपए
टू-व्हीलर
पर
ओवरलोडिंग
----------
100
रुपए
----------
2000
रुपये,
3
महीने
के
लिए
लाइसेंस
अयोग्य
ओवर
स्पीडिंग
----------
400
रुपए
----------
हल्की
गाड़ियों
पर
1000
और
मध्यम
दर्जे
की
गाड़ियाों
पर
2000
रुपए
खतरनाक
ड्राइविंग
दंड
----------
1000
रुपए
----------
5000
रुपए
तक
अधिकारियों
के
आदेशों
की
अवहेलना
----------
500
रुपए
----------
2000
रुपए
बिना
लाइसेंस
अनाधिकृत
गाड़ी
चलाना
----------
1000
रुपए
----------
5000
रुपए
बिना
परमिट
की
गाड़ी
----------
5000
रुपए
तक
----------
10000
रुपए
तक
लाइसेंस
शर्तों
का
उल्लंघन
----------
कोई
नियम
नहीं
----------
25000
से
1
लाख
रुपए
ओवरलोडिंग
----------
2000
रुपए
----------
20000
रुपए
यात्रियों
की
ओवरलोडिंग
----------
कोई
नियम
नहीं
----------
1000
रुपए
प्रति
एक्सट्रा
यात्री
बिना
योग्यता
के
ड्राइविंग
----------
500
रुपए
----------
10000
रुपए
आपातकालीन
वाहनों
को
रास्ता
नहीं
देने
पर
----------
कोई
नियम
नहीं
----------
10000
रुपए
ओवरसाइज
वाहन
----------
कोई
नियम
नहीं
----------
5000
रुपए
जुवेनाइल
द्वारा
उल्लंघन
----------
कोई
नियम
नहीं
----------
संरक्षक
/या
मालिक
को
दोषी
माना
जाएगा,
3
साल
की
कैद
के
साथ
25000
रु
जुर्माना,
जेजे
एक्ट
के
तहत
जुवेनाइल
पर
मुकदमा
चलेगा
और
गाड़ी
का
पंजीकरण
रद्द
होगा
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