Motor Vehicle Act: क्या पूरी बांह की शर्ट नहीं पहनने पर भी कटेगा चालान? जानिए ये 'नया नियम'
नई दिल्ली। नया मोटर व्हीकल एक्ट देश के अधिकांश राज्यों में लागू हो चुका है। इस नए मोटर व्हीकल एक्ट के कई राज्यों में लागू होने के बाद ट्रैफिक नियम तोड़ने पर भारी जुर्माना वसूला जा रहा है। वहीं, नया नियम लागू होने के बाद चालान को लेकर रोज नई-नई जानकारी सामने आ रही है। इसमें कई तरह के नियमों का उल्लंघन और उससे जुड़े जुर्माने की बात सामने आई है। कुछ ऐसे नियम भी हैं जिनके बारे में आम आदमी को भले ही जानकारी हो लेकिन अगर आप उन नियमों का पालन नहीं करते तो, आपका चालान कट सकता है।
पूरी बांह की शर्ट नहीं पहन रखी है तो कट सकता है चालान
एनबीटी की खबर के मुताबिक, अगर आप गाड़ी चला रहे हैं और पूरी बांह की शर्ट नहीं पहन रखी है तो थोड़ा सावधान हो जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने पर आपकी गाड़ी का चालान कट सकता है और इसके लिए आपको 1000 हजार रु जुर्माना राशि चुकानी पड़ सकती है। आपकी गाड़ी में एक्सट्रा बल्ब होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो इसे मोटर व्हीकल एक्ट का उल्लंघन माना जाएगा। ये प्रावधान इसलिए भी किया गया है क्योंकि अगर रात को ड्राइव करते वक्त हेडलाइट खराब हो जाए तो इसे बदला जा सके।
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ड्राइवर के अलावा साथ बैठा व्यक्ति भी सिगरेट नहीं पी सकता
ड्राइव करने वाले के अलावा साथ बैठा व्यक्ति भी सिगरेट नहीं पी सकता है क्योंकि मोटर व्हीकल एक्ट के तहत इसे भी नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और इसके लिए आपका चालान कट सकता है। ट्रक, ट्रैक्टर जैसे कमर्शियल वाहनों पर आपने अक्सर ड्राइवर या उसके सहयोगी को लुंगी बनियान पहने देखा होगा। ड्राइवर ही नहीं कंडक्टर के लिए भी लुंगी बनियान पहनना मोटर व्हीकल एक्ट के खिलाफ है।
गाड़ी का शीशा गंदा है तो कट सकता है चालान
अगर आपकी गाड़ी का शीशा गंदा है और इससे आप सही ढंग से नहीं देख पा रहे तो आपका चालान कट सकता है। वहीं, आपकी गाड़ी का शीशा अगर टूटा हुआ है तो ये भी दूसरों की जान के लिए खतरा बन सकता है और इसके तहत आपका चालान कट सकता है। अगर आप शारीरिक या मानसिक रूप से बीमार हैं तो गियर युक्त गाड़ी नहीं चला सकते। बीमार होने की स्थिति में गाड़ी चलाने पर आपको 1000 रु का जुर्माना भरना पड़ सकता है। पहले इस जुर्माने की राशि 200 रु थी।