सजा टाले जाने के बाद भावुक हुईं निर्भया की मां ,कहा- दोषियों के वकील ने मुझे चुनौती दी थी, नहीं होगी फांसी
नई दिल्ली। निर्भया गैंगरेप केस में दोषियों की फांसी की सजा पर कोर्ट ने शुक्रवार को अगले आदेश तक फिलहाल रोक लगा दी है। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने आरोपियों को 1 फरवरी को दी जाने वाली फांसी को टाल दिया है। कोर्ट के अगले आदेश तक सभी दोषियों की फांसी टल गई है। दोषियों की फांसी टलने पर निर्भया की मां का बयान, दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे चुनौती देते हुए कहा है कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं दी जाएगी।
Recommended Video
कोर्ट द्वारा फांसी पर रोक के बाद निर्भया की मां आशा देवी मीडिया के सामने भावुक हो गईं। उन्होंने कहा कि- दोषियों के वकील एपी सिंह ने मुझे चुनौती देते हुए कहा है कि दोषियों को कभी भी फांसी नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। सरकार को दोषियों को फांसी देनी ही होगी। उनका कहना है कि आखिर मुजरिम जो चाहते थे वो गया है। इस पर सरकार को कोर्ट और सरकार पर विचार करना चाहिए। अब तो ऐसा लग रहा है जैसे सभी लोग मुजरिमों का साथ दे रहे हैं।
उन्होंने कहा कि सबसे दुख की बात यह है कि एक मुजरिम का वकील हमें चैलेंज करके गया कि यह फांसी कभी नहीं हो सकती। कोर्ट के आज आए फैसले को लेकर जब आशा देवी से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि, मैं कोर्ट के फैसले पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगी। लेकिन सरकार और कोर्ट पर विचार करना चाहिए। वहीं निर्भया की वकील ने कहा कि, न्याय में काफी देरी हो रही है। लेकिन उन्होंने यह भी साफ किया कि जबतक निर्भया के दोषियों को फांसी नहीं हो जाती वो हार नहीं मानेंगी।
Asha Devi, mother of the 2012 Delhi gang-rape victim: The lawyer of the convicts, AP Singh has challenged me saying that the convicts will never be executed. I will continue my fight. The government will have to execute the convicts. pic.twitter.com/NqihzqisQo
— ANI (@ANI) January 31, 2020
बता दें कि 17 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट ने नया डेथ वारंड जारी किया था। इसके तहत निर्भया के चारों दोषियों पवन गुप्त, विनय शर्मा, मुकेश और अक्षय सिंह को 1 फरवरी की सुबह छह बजे फांसी होनी थी। इससे पहले 7 जनवरी को कोर्ट ने चारों दोषियों को 22 जनवरी को फांसी देने का आदेश दिया था।
निर्भया के दोषियों को 1 फरवरी को नहीं होगी फांसी, डेथ वारंट पर रोक