घर में रख सकते हैं कितनी बीयर या शराब की बोतल, जानिए यूपी सरकार का ये नियम
गाजियाबाद। अगर आप एक लंबे वीकएंड पार्टी के लिए घर में बीयर की बोतलें रख रहे हैं तो जरा संभल जाएं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर आपके घर में एक दर्जन (12 बोतलें) से एक भी ज्यादा बोतल मिली तो आपको 3 साल की जेल और कम से कम 2000 रुपए का जुर्माना हो सकता है। यह जुर्माना आपको एक बार नहीं बल्कि एक दर्जन से जितनी अधिक बोतलें मिलेंगी उतनी बार देना होगा। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में शराब की खपत पर नजर रखने के लिए Excise Act, 1910 के मुताबिक 7.84 लीटर से ज्यादा अल्कोहल रखना गैरकानूनी है।
जानिए क्या कहता है सेक्शन 60
इस एक्ट के सेक्शन 60 के तहत शराब को कहीं से कहीं ले आने और ले जाने, बनाने और अधिक मात्रा में रखने के संबंध में जुर्माना का प्रावधान है। इससे साफ है कि कोई भी सिर्फ 12 बोतल बीयर स्टोर कर सकता है क्योंकि एक बोतल की मात्रा 650 ML होती है।
दूसरे राज्यों से शराब लाने पर भी है पाबंदी, जाना पड़ेगा 5 साल के लिए जेल
अगर आप उत्तर प्रदेश के निवासी है और दूसरे राज्यों से शराब लेकर प्रवेश करेंगे, तो फिर जेल जाने के लिए तैयार हो जाइये। इसके साथ ही आपको कम से कम पांच हजार रुपये का जु्र्माना भी देना होगा। नए नियमों के मुताबिक, दूसरे राज्यों में खरीदी गई शराब की केवल एक बोतल ही व्यक्ति एक बार में लेकर के प्रवेश कर सकता है। बोतल भी सीलबंद होनी चाहिए। अगर एक से ज्यादा सीलबंद शराब, बीयर की बोतल लेकर आप राज्य में प्रवेश करते हैं और पकड़े जाते हैं, तो फिर आपको जेल जाना होगा और जमानत भी नहीं मिलेगी। नए नियमों के हिसाब से एक से ज्यादा जितनी भी बोतल मिलेंगी, उसके दस गुणा ज्यादा जुर्माना देना पड़ेगा।
इन-इन राज्यों से लगती है यूपी की सीमा
यूपी की सीमा उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्यप्रदेश और बिहार से लगती है। यूपी के मुकाबले हरियाणा, दिल्ली में शराब काफी सस्ती है, जिसके चलते लोग पार्टी करने के लिए लोग इन राज्यों से शराब लेकर जाते हैं। इससे उत्तर प्रदेश को शराब से होने वाले राजस्व में काफी नुकसान होता है। उदाहरण के लिए गाजियाबाद और नोएडा के लोग दिल्ली और हरियाणा से शराब खरीदकर लाते हैं। ऐसा ही अन्य राज्य की सीमा के पास रहने वाले लोग भी करते हैं। नोएडा, गाजियाबाद से सटे दिल्ली बॉर्डर पर स्थित शराब की दुकानों में काफी भीड़ भी देखने को मिलती है।