महाराष्ट्र: मनी लॉन्ड्रिंग मामले में छगन भुजबल के भतीजे समीर को जमानत
मुंबई। एनसीपी नेता और महाराष्ट्र के पूर्व उप-मुख्यमंत्री छगन भुजबल के भतीजे समीर भुजबल को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत मिल गई है। बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनकी जमानत मंजूर कर ली है। मुंबई की विशेष पीएमएलए अदालत से जमानत खारिज होने के बाद भुजबल ने मुंबई हाईकोर्ट में जमानत अर्जी दी थी, जिसे मान लिया गया। जस्टिस ए एस गडकरी ने मामले में मुख्य आरोपी छगन भुजबल को कोर्ट की दूसरी बेंच से जमानत मिलने को आधार बनाते हुए समीर को जमानत दी।
पूर्व एनसीपी सांसद समीर भुजबल को दो साल से ज्यादा समय से जेल में है। मार्च 2016 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। समीर भुजबल पर मुंबई एजुकेशन ट्रस्ट की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने, बवाल करने और भ्रष्टाचार से जुड़े कई मामले चल रहे हैं। भुजबल को ईडी ने मनी लॉन्डरिंग और महाराष्ट्र सदन घोटाले के आरोप में मार्च 2016 में गिरफ्तार किया था।
समीर और उनके चाचा छगन भुजबल पर भ्रष्टाचार के कई मामले चल रहे हैं। छगन भुजबल पर भी पीडब्ल्यूडी मंत्री रहते हुए भतीजे समीर के साथ मिलकर भ्रष्टाचार के आरोप हैं।
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