मनी लॉन्ड्रिंग केस: रॉबर्ट वाड्रा को बड़ी राहत, कोर्ट से मिली अग्रिम जमानत
नई दिल्ली। सीबीआई की विशेष अदालत की ओर से मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रॉबर्ट वाड्रा को सोमवार को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने रॉबर्ट वाड्रा और उनके करीबी मनोज अरोड़ा अग्रिम जमानत की याचिका पर सुनवाई करते हुए मंजूरी दे दी है। कोर्ट ने 5 लाख रुपए के निची मुचलके पर पर जमानत दे दिया है। बता दें कि इस मामले में रॉबर्ट वाड्रा और मनोज अरोड़ा पहले से भी अग्रिम जमानत थे जिसकी मियाद खत्म हो रही थी।
उपरी अदालत में ईडी करेगा अपील
रॉबर्ट वाड्रा के अग्रिम जमानत पर प्रवर्तन निदेशालय ने कहा है कि वह कोर्ट के इस फैसले को उपरी अदालत में चुनौती देगा। बता दें कि इससे पहले राबर्ट वाड्रा के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने दखल देने से इनकार कर दिया था। दिल्ली हाईकोर्ट ने केस को सुनते हुए कहा, रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत याचिका पर पटियाला हाउस अदालत में सुनवाई चल रही है, इसलिए हम दखल नहीं देना चाहते। कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को नोटिस जारी कर दो हफ्ते में अर्ज़ी के खिलाफ एफिडेविट दाखिल करने के लिए कहा था।
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जांच में सहयोग करने के निर्देश
अग्रिम जमानत याचिका पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने वाड्रा से कहा है कि वो जांच में सहयोग करें। सबूतों से छेड़छाड़ नहीं करनी है और ना ही गवाहों को प्रभावित करना है। बता दें कि ईडी ने कहा कि वाड्रा जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं इसलिए उन्हें हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करने की जरूरत है। हालांकि कोर्ट ने ईडी की मांग पहले ही खारिज कर दिया था। इससे पहले 28 मार्च को हुई सुनवाई में वाड्रा पर फैसला सुरक्षित रखा गया था।
19 लाख पाउंड में संपत्ति की खरीद में धन शोधन का आरोप है
प्रवर्तन निदेशालय रॉबर्ट वाड्रा के अग्रिम जमानत का लगातार विरोध करते आ रहा है।दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने रॉबर्ट वाड्रा की अग्रिम जमानत का विरोध किया था। हालांकि कोर्ट ने ईडी की बात को मानने से इनकार कर दिया था। बता दें कि अग्रिम जमानत पर बाहर चल रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के बहनोई वाड्रा पर लंदन स्थित 12, ब्रायंस्टन स्कायर में 19 लाख पाउंड में संपत्ति की खरीद में धन शोधन का आरोप है।
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