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भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को जमानत की शर्तों में छूट, कोर्ट ने दी दिल्ली आने की इजाजत

भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर को जमानत की शर्तों में छूट, कोर्ट ने दी दिल्ली आने की इजाजत

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नई दिल्ली। भीम आर्मी के प्रमुख चंद्रशेखर आजाद दिल्ली आ सकेंगे। मंगलवार को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने उनकी जमानत की शर्तों में कुछ रियायत करते हुए दिल्ली आने की इजाजत दे दी है। हालांकि उनको दिल्ली पुलिस को अपने कार्यक्रमों के बारे में बताना होगा। नागरिकता कानून के खिलाफ जामा मस्जिद पर प्रदर्शन करने पर दिल्ली पुलिस ने उनको गिरफ्तार किया था। जिसके बाद 16 जनवरी को चंद्रशेखर को तीस हजारी कोर्ट से जमानत मिली थी लेकिन ये जमानत सशर्त थी, जिसमें उनको 24 घंटे के भीतर दिल्ली छोड़ने को कहा गया था।

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Bhim Army Chief Chandrashekhar Azad को Delhi आने की सशर्त इजाजत | Oneindia Hindi
चंद्रशेखर को जमानत की शर्तों में छूट, कोर्ट ने दी दिल्ली आने की इजाजत

जमानत की शर्तों पर फिर से विचार को लेकर चंद्रशेखर की ओर से कोर्ट में अर्जी दी गई थी। जिसपर मंगलवार को कोर्ट ने उनको दिल्ली आने की इजाजत दे दी। तीस हजारी कोर्ट ने भीम आर्मी प्रमुख की बेल में कुछ संशोधन किया है। कोर्ट ने अपने संशोधन में बताया है कि चंद्रशेखर को जब भी दिल्‍ली आना है तब वह डीसीपी क्राइम को बता कर आएंगे, अगर डीसीपी से फोन पर बात नहीं हो सकती है तो इमेल कर बताना होगा। बाहर जाने पर भी बताकर जाएंगे। कोर्ट ने यह भी बताया कि अगर उन्‍हें दिल्‍ली आना है तो वह कोर्ट के बताए हुए पते पर ही रुकेंगे।

चंद्रशेखर आजाद के संगठन भीम आर्मी ने 20 दिसंबर को सीएए के खिलाफ जामा मस्जिद से जंतर मंतर तक मार्च का आयोजन किया था। पुलिस ने इसकी अनुमति नहीं दी थी। चंद्रशेखर यहां पहुंचे थे और विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए थे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार कर लिया था। 26 दिन जेल में रहने के बाद 16 जनवरी को उन्हें अदालत ने जमानत दी थी। तीस हजारी कोर्ट ने उन्हें किसी प्रदर्शन में शामिल ना होने और 24 घंटे के भीतर दिल्ली छोड़ देने की शर्त पर जमानत दी थी। ऐसे में 17 जनवरी को चंद्रशेखर सहारनपुर अपने गांव चले गए थे।

सशर्त जमानत के बाद चंद्रशेखर के जामा मस्जिद जाने पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहासशर्त जमानत के बाद चंद्रशेखर के जामा मस्जिद जाने पर दिल्ली पुलिस ने क्या कहा

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English summary
Modification of Bhim Army Chandrashekhar Azad bail condition allow visit Delhi
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