Modi Surname Case: राहुल गांधी के मामले पर लंबी लड़ाई के मूड में कांग्रेस, 3 बजे PC करेंगे अभिषेक मनु सिंघवी

Modi Surname Case: राहुल गांधी के खिलाफ जिस तरह से मानहानि केस में सूरत सेशन कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए दो साल की सजा सुनाई थी। इसके खिलाफ गुजरात हाई कोर्ट में राहुल गांधी ने अपील की थी और सेशन कोर्ट के फैसले पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी।

लेकिन गुजरात हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट के फैसले के बाद कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट करके कहा कि हमने गुजरात हाई कोर्ट की सिंगल जज बेंच का फैसला देखा है।

Abhishek manu singhavi

जयराम रमेश ने कहा कि माननीय जज ने किस तर्क के आधार पर फैसला दिया है इसका विश्लेषण किया जा रहा है। दोपहर 3 बजे अनिल सिंघवी मीडिया को संबोधित करेंगे। कोर्ट का फैसला हमारे संकल्प को दोहरी मजबूती देता है कि इस मामले को हमे और आगे लेकर जाना चाहिए।

बता दें कि 2019 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर बयान दिया था। राहुल गांधी के इस बयान के खिलाफ भाजपा विधायक ने कोर्ट में मानहानि का केस दर्ज कराया था। इस पर सुनवाई करते हुए सूरत की सेशन कोर्ट ने राहुल गांधी को दो साल की सजा सुनाई थी।

सेशन कोर्ट के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपील की थी। इसपर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने सेशन कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए इसपर स्टे लगाने से इनकार कर कर दिया।

हाई कोर्ट के फैसले के बाद राहुल गांधी चुनाव नहीं लड़ पाएंगे और ना ही लोकसभा में अपनी सदस्यता को वापस लिए जाने की अपील कर पाएंगे। हालांकि राहुल गांधी के पास अभी यह विकल्प है कि वह सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं।

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