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MP By Election: आचार संहिता से लेकर नामांकन तक, जानिए उपचुनाव के बारे में सबकुछ

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नई दिल्ली। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर उपचुनाव (Madhya Pradesh By Elections) के लिए चुनाव आयोग ने मंगलवार को तारीखों का ऐलान कर दिया। सभी 28 सीटों पर 3 नवम्बर को वोट डाले जाएंगे। वोटों की गिनती 10 नवम्बर को की जाएगी। चुनाव की घोषणा के साथ ही आदर्श आचार संहिता भी प्रभावी हो गई है। कोरोना के चलते इस बार चुनाव के दौरान काफी सारी पाबंदियां होंगी। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए आयोग ने प्रत्याशियों और प्रचार में जुटे लोगों के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं जिनका पालन करना अनिवार्य होगा।

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Madhya Pradesh by-election: Election Commission ने 28 सीटों पर चुनाव का किया ऐलान | वनइंडिया हिंदी
नगर निगम वाले जिलों में होगी आंशिक आचार संहिता

नगर निगम वाले जिलों में होगी आंशिक आचार संहिता

चुनाव आयोग के आदेश के मुताबिक 12 जिलों में पूरी तरह से आचार संहिता प्रभावी होगी। हालांकि आचार संहिता के दायरे में 19 जिले आ रहे हैं लेकिन बाकी के सात जिलों में आंशिक रूप से ही यह लागू होगी। दरअसल कोरोना और दूसरे मामलों को देखते हुए काम प्रभावित न हो इसलिए जिन जिलों में नगर निगम हैं वहां सिर्फ संबंधित विधानसभा क्षेत्र में ही आचार संहिता लागू करने का प्रावधान किया है। कोरोना काल में प्रदेश में होने वाला ये पहला उपचुनाव है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने जानकारी दी कि ग्वालियर, मुरैना, इंदौर, सागर, खंडवा, बुरहानपुर और देवास जिलों में नगर निगम भी है। इन जिलों में केवल उन विधानसभा क्षेत्रों में ही आचार संहिता लागू की जाएगी जहां चुनाव होंगे। बाकी क्षेत्रों में सामान्य रूप से कामकाज जारी रहेगा। जबकि अनूपपुर, रायसेन, मंदसौर, राजगढ़, धार, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी, दतिया, छतरपुर, भिंड और आगर मालवा ऐसे जिले हैं जहां नगर निगम नहीं है। इन जिलों में पूरी तरह से आचार संहिता लागू की जाएगी।

9 अक्टूबर से किए जाएंगे नामांकन

9 अक्टूबर से किए जाएंगे नामांकन

चुनाव आयोग सभी 28 सीटों पर उपचुनाव के लिए 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी करेगा। अधिसूचना के साथ ही उपचुनाव के लिए नामांकन शुरू हो जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 16 अक्टूबर होगी। 19 अक्टूबर तक प्रत्याशी अपना नाम वापस ले सकेंगे। इस बार के चुनाव 1 जनवरी 2020 की मतदाता सूची के आधार पर कराए जाएंगे। मतदाता आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक ड्राइविंग लाइंसेंस, पासपोर्ट के साथ ही मनरेगा जॉब कार्ड जैसे दस्तावेजों के आधार पर अपना वोट डाल सकेंगे।

कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे प्रचार

कोरोना पॉजिटिव प्रत्याशी नहीं कर सकेंगे प्रचार

चुनाव में कोरोना को लेकर बनाए गए नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा। चुनाव आयोग ने कहा है कि अगर कोई प्रत्याशी कोरोना पॉजिटिव होता है तो उसे प्रचार करने की अनुमति नहीं होगी। यानि कि प्रत्याशियों को कोरोना पॉजिटिव होने से खुद को बचाना होगा। वहीं ऐसे में साथ में प्रचार करने वालों को भी अपना टेस्ट करवाना होगा और उन्हें क्वारंटीन होना होगा।

वहीं 80 वर्ष से अधिक उम्र के मतदाता को डाक मतपत्र की सुविधा दी जाएगी। ऐसे मतदाता अब अपने घर से ही वोट कर पाएंगे। मतदान कर्मी ऐसे मतदाताओं के घर जाएंगे और डाकमतपत्र लेकर आएंगे। किसी भी तरह की गड़बड़ी की आशंका से बचने के लिए पूरी प्रक्रिया वीडियोग्राफी के तहत पूरी की जाएगी।

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English summary
Model Code of Conduct in 12 district in madhya pradesh by elections
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