कर्नाटक के बागी विधायकों ने की सुप्रीम कोर्ट से अपील, 15 सीटों पर विधानसभा उप-चुनाव लड़ने की मिले अनुमति
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक के 17 बागी विधायकों की तरफ से दाखिल याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। इस दौरान अयोग्य ठहराए गए विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट से अपील की कि उन्हें दिसंबर में 15 सीटों पर होने वाले कर्नाटक विधनसभा उप-चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाए। बता दें, कांग्रेस और जदएस के बागी विधायकों ने दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहराए जाने के बाद इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है।
मामले कि सुनवाई तीन जजों की पीठ कर रही है जिसके अध्यक्ष जस्टिस एनवी रमना हैं। बागी विधायको ने कोर्ट से अपील कर कहा कि उन्हें दिसंबर में होने वाले 15 विधानसभा सीटों पर होने वाले चुनाव में शामिल होने की अंतरिम अनुमति दी जाए। मालूम हो कि कर्नाटक के तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष रमेश कुमार ने 17 विधायकों को दलबदल कानून के तहत अयोग्य ठहरा दिया था।
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अयोग्य ठहराए जाने के बाद इन सभी विधायकों की सदस्यता समाप्त हो गई और विधानसभा सीटें खाली हो गई थी जिसपर अब दिसंबर में चुनाव होना है। इस सीटों पर पहले 21 अक्टूबर को ही चुनाव कराया जाना था लेकिन, किसी कारण चुनाव आयोग ने मतदान की तिथि में बदलाव करते हुए इसे 5 दिसंबर को कराने का फैसला किया। बागी विधायकों ने अपनी आयोग्यता को समाप्त करने के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, वहीं याचिका दाखिल होने के बाद जस्टिस एमएम शांतनगौदर ने इस मामले से खुद को अलग कर लिया था। उन्होंने कहा था कि, वह कर्नाटक से हैं और उनकी अंतरात्मा इस मामले की सुनवाई की अनुमति नहीं दे रही है।