Coronavirus मरीजों के लिए संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी जारी, जानिए किसे कब मिलेगी छुट्टी
नई दिल्ली। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (एमआएचएफडब्ल्यू) ने कोरोनो वायरस रोगियों के लिए संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी जारी की है। इस संशोधित डिस्चार्ज पॉलिसी के मुताबिक, अगर मरीज में कोई लक्षण नजर नहीं आता है, तो उसे दस दिनों के बाद अस्पताल से छुट्टी दे दी जाएगी। डिस्चार्ज से पहले परीक्षण की कोई आवश्यकता नहीं होगी। ऐसे व्यक्ति को सलाह दी जाएगी कि वह अस्पताल से डिस्चार्ज होने के बाद 7 दिनों तक आइसोलेशन में रहें और गाइडलाइन का पालन करें। हालांकि, गंभीर रोगों से जूझ रहे कोरोना पीडि़त मरीजों पर निर्णय उनकी हालात को देखते हुए डॉक्टर्स लेंगे।
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आपको
बता
दें
कि
भारत
में
कोरोना
वायरस
ने
खतरनाक
रूप
ले
लिया
है।
देश
में
अब
तक
कोरोना
संक्रमित
मरीजों
की
संख्या
60
हजार
के
पास
पहुंच
गई
है।
ऐसे
में
अस्पतालों
के
पास
मरीजों
को
भर्ती
करने
का
संकट
गहरा
गया
है।
गौरतलब
है
कि
अभी
तक
किसी
भी
कोरोना
मरीज
को
तब
ठीक
नहीं
माना
जाता
था
जब
तक
24
घंटे
के
अंदर
दो
बार
हुए
आरटी
और
पीसीआर
टेस्ट
की
रिपोर्ट
निगेटिव
न
आ
जाए।
हालांकि
अब
एक
टेस्ट
की
रिपोर्ट
निगेटिव
आने
के
बाद
ही
मरीज
को
अस्पताल
से
छुट्टी
दे
दी
जाएगी।
अस्पताल
में
भर्ती
मरीजों
के
लिए
नए
दिशा
निर्देश-जारी
कर
दिए
गए
हैं।
बता दें कि पिछले एक सप्ताह के अंदर भारत में 20 हजार कोरोना संक्रमित नए केस सामने आए हैं। जिस तरह से नए मामले सामने आ रहे हैं उससे देश में स्वास्थ्य सुविधाओं की दिक्कत खड़ी हो सकती है। हालात को देखते हुए लगता है कि देश में कोरोना की रफ्तार अभी और तेजी से बढ़ेगी और अस्पताल में मरीजों के लिए बिस्तर भी कम पड़ जाएंगे। कोरोना की रफ्तार को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि जून और जुलाई और भी ज्यादा खतरनाक हो सकते हैं।
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