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गृह मंत्रालय ने OCI कार्ड होल्‍डर्स को भारत आने के लिए यात्रा की शर्तों में दी ढील

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नई दिल्‍ली। गृह मंत्रालय ने ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया (ओसीआई) कार्ड होल्‍डर्स के लिए यात्रा की शर्तों में कुछ ढील देने का ऐलान किया है। अब एक तय उम्र वाले ओसीआई कार्ड होल्‍डर्स ने अगर बतौर ओसीआई दोबारा रजिस्‍ट्रेशन नहीं कराया तो भी वह नए पासपोर्ट के जारी होने के बाद भारत की यात्रा कर सकेंगे। गृह मंत्रालय की तरफ से 30 जून 2020 तक इन शर्तों में ढील दी गई है। अधिकारियों की तरफ से इस बात की पुष्टि शुक्रवार को की गई है।

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17 दिसंबर को जारी हुए निर्देश

जिन अप्रवासी भारतीय नागरिकों के पास ओसीआई कार्ड है, उन्‍हें हर बार नया पासपोर्ट जारी होने तक रि-रजिस्‍ट्रेशन की जरूरत होती है। 20 साल की उम्र से लेकर यह शर्त 50 साल तक के ओसीआई कार्ड होल्‍डर के लिए जरूरी है। गृह मंत्रालय के प्रवक्‍ता की ओर से बताया है कि 21 से 50 साल के व्‍यक्तियों पर जून 2020 तक यह शर्त मान्‍य नहीं होगी। 17 दिसंबर 2019 को इससे जुड़े निर्देश जारी कर दिए गए थे। ओसीआई कार्ड होल्‍डर्स के पास भारत के लिए आजीवन वीजा की सुविधा होती है। गृह मंत्रालय की तरफ से इमीग्रेशन अथॉरिटीज और कुछ देशों की एयरलाइंस को इस बात की जानकारी दे दी गई है। इन अथॉरिटीज की तरफ से उन ओसीआई कार्ड होल्‍डर्स केा भारत की यात्रा की अनुमति नहीं दी गई थी जिन्‍होंने 50वर्ष की उम्र पूरी होने के बाद रजिस्‍ट्रेशन दोबारा नहीं कराया या फिर रिन्‍यू होने के बाद उन्‍हें नया पासपोर्ट नहीं मिला था। गृह मंत्रालय ने विदेश मंत्रालय से अनुरोध किया है कि वह विदेशों में स्थित भारतीय दूतावासों को निर्देश दें कि जिन कार्ड धारकों को समस्‍या हो रही है उनके लिए अस्‍थायी तौर पर शर्तों में ढील दे दी जाए।

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English summary
Home Ministry has given some relaxation in travel conditions for OCI cardholders.
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