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केंद्र सरकार ने 7 सितंबर से मेट्रो रेल चलाने की दी अनुमति,जारी की गई गाइडलाइन

केंद्र सरकार ने 7 सितंबर से मेट्रो रेल चलाने की दी अनुमति,जारी की गई गाइडलाइन

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नई दिल्‍ली। भारत सरकार ने शनिवार को अनलॉक 4 के लिए दिशानिर्देश जारी कर दिए हैं। यह दिशानिर्देश 30 सितंबर तक लागू रहेंगे। वहीं कोरोना वायरस के बीच बंद पड़ी मेट्रो ट्रेन को दोबारा संचालित करने के लिए केन्‍द्र सरकार ने हरी झंडी दिखा दी है। आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय द्वारा MHA के साथ परामर्श से मेट्रो रेल को 7 सितंबर से क्रमबद्ध तरीके से संचालित करने की अनुमति दी गई है

मार्च माह से बंद पड़ी है मेट्रो ट्रेन

मार्च माह से बंद पड़ी है मेट्रो ट्रेन

बता दें मार्च माह में जब पूरे देश में कोराना के चलते संपूर्ण Lockdown की घोषणा की गई तभी से मेट्रो सेवा रोक दी गई थी। दिल्ली मेट्रो के अलावा अन्‍य महानगरों में मेंट्रो में हर रोज लाखों लोग सफर करते थे। मेट्रों का संचालन बंद होने के कारण लोगों को काफी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। कई दिनों पहले सरकार ने अनलॉक के तहत कई सेवाएं शुरु कर दी थी और ऑफिस समेत अन्‍य व्‍यापार संबंधी गति‍िविधियों को शुरु करने की अनुमति दे दी थी।

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7 सिंतबर से चरणबद्ध तरीके से शुरु होगी मेट्रो ट्रेन

7 सिंतबर से चरणबद्ध तरीके से शुरु होगी मेट्रो ट्रेन

मेट्रो सेवा बंद रहने के कारण लोगों को अपने वर्किंग प्‍लेस पर पहुंचने में भारी असुविधा हो रही थी। जिसको ध्‍यान में रखते हुए सरकार ने सख्‍त नियमों के साथ मेट्रो सेवा फिर से संचालित करने का फैसला किया है।गृह मंत्रालय ने मेट्रो के संचालन के लिए नई गाइडलाइन जारी की है। 7 सिंतबर से चरणबद्ध तरीके से दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु समेत अन्‍य महानगरों में मेट्रो ट्रेन संचालित करने की इजाजत दे दी गई है। इसके बाद 7 सितंबर से मेट्रो सेवाएं चालू होंगी।

कार्यक्रमों में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल

कार्यक्रमों में 100 लोग ही हो सकेंगे शामिल

सामाजिक, अकादमिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक कार्यक्रमों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इस तरह के सीमित समारोहों में अनिवार्य रूप से फेस मास्क पहनना, सामाजिक दूरी, थर्मल स्कैनिंग और हाथ धोने के लिए सैनिटाइजर का प्रावधान होना चाहिए।

30 सितंबर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्‍थान लेकिन

30 सितंबर तक बंद रहेंगे शिक्षण संस्‍थान लेकिन

21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति दी गई है। राज्यों के साथ वार्ता के बाद केन्‍द्र सरकार ने यह निर्णय लिया गया है कि स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान छात्रों के लिए 30 सितंबर 2020 तक नियमित कक्षा गतिविधि के लिए बंद रहेंगे। 9वीं से 12वीं तक के छात्र चाहें तो टीचर से अपने डाडट क्ली‍यर करने स्कूल जा सकते हैं। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।

अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर नहीं लगेगी रोक

अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर नहीं लगेगी रोक

गृह मंत्रालय की गाइडलाइन के अनुसार राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश की सरकारें केंद्र सरकार के परामर्श के बिना कंटेनमेंट जोन को छोड़कर किसी भी स्थानीय स्तर पर लॉकडाउन लागू नहीं करेंगी। अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन को कोई रोक नहीं होगी। इस गादडलाइन में ये भी साफ किया गया है कि व्यक्तियों या सामान के अंतरराज्यीय और राज्यों के भीतर आवागमन पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए।

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English summary
Metro rail will be allowed to operate with effect from September 7 in a graded manner
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