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मेहुल चौकसी मामले में भारत ने नहीं दी कोई क्लीनचिट, CBI ने विदेश मंत्रालय से किया प्रत्यपर्ण का अनुरोध

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नई दिल्ली। मेहुल चौकसी मामले में आज विदेश मंत्रालय को सीबीआई की ओर से प्रत्यपर्ण का अनुरोध मिला है। सीबीआई ने विदेश मंत्रालय ने अनुरोध किया है कि वो मेहुल चौकसी को ऐंटीगुआ और बारबूडा से प्रत्यर्पण में मदद करें। विदेश मंत्रालय ने कहा कि वो इस प्रत्यपर्ण अनुरोध को वहां के आधिकारियों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं।

Mehul Choksi
आपको बता दें कि मेहुल चौकसी ने एंटीगुआ की नागरिकता हासिल कर ली है। इस मामले पर एंटीगुआ ने दावा किया कि जब कैरेबियाई देश ने 2017 में मेहुल चोकसी को नागरिकता देने से पहले उसकी पृष्ठभूमि की जांच की थी तब भारत की ओर ने उन्हें क्लीनचिट मिली थी। भारतीय एजेंसियों ने उसे बताया था मेहुल चौकसी के खिलाफ कोई मामला नहीं है।एंटीगुआ ने सेबी का भी नाम लेते हुए कहा कि उन्हें वहां से मेहुल के खिलाफ कोई केस या शिकायत नहीं मिली थी। हालांकि सेबी ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा कि उसे कभी एंटीगुआ की ओर से कोई ऐसा अनुरोध नहीं मिला और ना ही उसने एंटीगुआ में सक्षम प्राधिकार को ऐसी कोई सूचना दी।

वहीं एंटीगुआ के अखबार डेली ऑब्जर्वर ने एंटीगुआ के सिटीजनशिप बाइ इन्वेस्टमेंट यूनिट ऑफ एंटीगुआ एंड बारबूडाके हवाले से लिखा है कि मई 2017 चौकसी ने उनके यहां नागरिकता के लिए आवेदन दिया था, जिसके साथ उसने स्थानीय पुलिस से मंजूरी का पत्र भी जमा किया था। रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार के विदेश मंत्रालय के मुंबई स्थित क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय ने पुलिस वैरिफिकेशन के अनुसार मेहुल चौकसी के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं था।

एंटीगुआ सरकार ने साफ किया है कि चौकसी को नागरिकता के लिए भारत की पुलिस ने क्लीयरेंस सर्टिफिकेट दिया था।गौरतलब है कि नीरव मोदी ने पीएनबी बैंक के साथ 13000 करोड़ की धोखाधड़ी की, जिसमें मेहुल चौकसी भी भागीदार है।

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English summary
MEA has received the extradition request For Mehul Choksi from CBI and is currently in the process of conveying it to the authorities in Antigua and Barbuda .
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