MeToo: एमजे अकबर के मानहानि मामले में पत्रकार प्रिया रमानी को मिली जमानत
नई दिल्ली। पूर्व केंद्रीय मंत्री एमजे अकबर के खिलाफ यौन शोषण मामले की आज दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान पत्रकार प्रिया रमानी कोर्ट में पेश हुईं। इस मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट ने प्रिया रमानी को 10000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी। इस मामले की अगली सुनवाई 8 मार्च को होगी। दरअसल एमजे अकबर ने मी टू अभियान के तहत उनके उपर लगे यौन शोषण के आरोप में रमानी पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया था, जिसपर आज कोर्ट में सुनवाई हुई। एमजे अकबर पर ना सिर्फ रमानी बल्कि कई महिलाओं ने यौन शोषण का आरोप लगाया था, जिसके बाद तमाम आरोपों के बीच एमजे अकबर को अपने पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा था। एमजे अकबर ने 17 अक्टूबर 2018 को मंत्रीमंडल से इस्तीफा दे दिया था।
मानहानि मामले में मेट्रोल पोलिटन चीफ मजिस्ट्रेट समर विशाल ने रमानी को समन किया था। कोर्ट में पेश होने से पहले रमानी ने ट्वीट करके लिखा है कि समय है कि जब हम अपनी आप बीती बताएं। आपको बता दें कि एमजे अकबर की कानूनी टीम में गीता लूथरा, संदीप कपूर शामिल हैं जोकि रमानी के खिलाफ कोर्ट में एमजे अकबर की ओर से दलील पेश करेंगे। एमजे अकबर की ओर से उनपर लगाए गए आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए एकहा गया है कि जानबूझकर उनके उपर गलत, निराधार आरोप लगाए गए हैं।
बता दें कि एमजे अकबर पर यूएस की पत्रकार ने भी यौन शोषण का आरोप लगाया था। उन्होंने आरोप लगाया था कि जब वह 23 वर्ष पहले जयपुर के होटल में थी तो एमजे अकबर ने उनके साथ शोषण किया था। हालांकि एमजे अकबर ने कहा है कि यह आपसी सहमति से हुआ था। इन तमाम आरोपों के बीज एडिटर गिल्ड ऑफ इंडिया ने एमजे अकबर की सदस्यता को रद्द कर दिया था। गिल्ड की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि हमारी कमेटी के अधिकतर सदस्यों का मानना है कि एमजे अकबर की सदस्यता को रद्द करना चाहिए।
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