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मारुति सुजुकी फैक्ट्री हिंसा केस: 31 दोषी करार और 117 बरी
वर्ष 2012 में हरियाणा में मारुति सुजुकी फैक्ट्री के अंदर हुई हिंसा के मामले में हरियाणा की जिला अदालत ने फैसला सुनाया है।
गुरुग्राम। वर्ष 2012 में हरियाणा में मारुति सुजुकी फैक्ट्री के अंदर हुई हिंसा के मामले में हरियाणा की जिला अदालत ने फैसला सुनाया है। इस हिंसा में 31 लोग दोषी, 117 लोग बरी किये गए हैं। हरियाणा पुलिस ने 147 लोगों को गिरफ्तार किया था। 11 लोग जेल में हैं, जबकि बाकी सभी जमानत पर बाहर आ गए थे।
18 जुलाई 2012 को मारुति में मानेसर प्लांट में वेतन बढ़ोत्तरी को लेकर विरोध प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों ने बड़े पैमाने पर हिंसा की थी। प्लांट में जबरदस्त तोड़फोड़ और आगजनी के अलावा उस समय के एचआर मैनेजर अवनीश कुमार देव की हत्या कर दी गई थी। इस हिंसा में 15 लोग घायल भी हुए थे। कर्मचारी यूनियन लगातार मजदूरों की रिहाई की मांग कर रही है। हालात को देखते हुए मारुति प्लांट और गुरुग्राम कोर्ट में कड़ी सुरक्षा की गई है और दोनों जगहों पर धारा 144 लगा दी गई है।
English summary
maruti suzuki violence case 31 convicted and 117 acquitted
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