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गोवा: सीएम मनोहर पर्रिकर के बेटे को बॉम्बे हाईकोर्ट ने इको-रिजॉर्ट मामले में नोटिस दिया

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नई दिल्ली: गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के बेटे अभिजात पर्रिकर को बॉम्बे हाईकोर्ट की पणजी बेंच ने इको रिजॉर्ट मामले में नोटिस भेजा है। अभिजात पर आरोप है कि उसने जंगल में कंस्ट्रक्शन करके वनों को नुकसान पहुंचाया है। अभिजात पर्रिकर के साथ राज्य के मुख्य सचिव, सचिव पर्यावरण और वन, प्रधान मुख्य वन संरक्षक सहित अन्य उत्तरदायी लोगों को नोटिस का जवाब देने के लिए 11 मार्च का समय दिया गया है। इन लोगों को ये नोटिस नेतरवाली पंचायत के उप सरपंच अभिजीत देसाई द्वारा दायर याचिका के आधार पर जारी किया गया है। उन्होंने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दक्षिण गोवा में नेत्रावली वन्यजीव अभयारण्य के पास रिसॉर्ट के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की है।

Manohar Parrikar son abhijat issued notices by bombay high court

कोर्ट में दाखिल याचिका के मुताबिक ईको रिजॉर्ट के निर्माण के लिए जंगल के विशाल क्षेत्र को नष्ट कर दिया गया और इसके निर्माण की सुविधा के लिए कई उप-कानून पारित किए गए हैं। इस मामले को लेकर कांग्रेस और भाजपा में तीखी जुबानी जंग चल रही है। कांग्रेस ने इस मामले में भाजपा पर भाई-भतीजावाद का आरोप लगाया है और इस परियोजना पर लगातार नजर रख रखी है लेकिन भाजपा ने इस मामले में किसी भी तरह की अनियमितता से इनकार किया है।

गोवा के भाजपा अध्यक्ष विनय तेंदुलकर ने कहा कि इस मामले में कुछ भी गलत तरीके से नहीं किया गया है। अभिजात पर्रिकर ने जमीन खरीदी है। हमें उनके पिता की तरह उन पर भी पूरा भरोसा है। गौरतलब है कि गोवा के मुख्यमंत्री लंबे समय से बीमार चल रहे हैं। इसको लेकर भी कांग्रेस भाजपा पर हमले कर रही है। उसका कहना है कि बीमार होने की वजह से गोवा के सीएम राज्य का कामकाज सही तरीके से नहीं देख पा रहे हैं। इस विवाद ने कांग्रेस को भाजपा पर हमले का एक और मौका दे दिया है। वहीं मनोहर पर्रिकर बीमार होने के बावजूद लगातार ऑफिस आ रहे हैं और सरकारी काम देख रहे हैं।

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English summary
Manohar Parrikar son abhijat issued notices by bombay high court
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