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मणिपुर फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने दिए सीबीआई जांच के आदेश

  • मणिपुर में फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए गए.
  • सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को 28 जनवरी तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है.

By BBC News हिन्दी
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Supreme Court of India
AFP
Supreme Court of India

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को मणिपुर में 62 लोगों के फ़र्ज़ी मुठभेड़ मामले में सीबीआई जांच के आदेश दिए हैं. साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में सीबीआई को 28 जनवरी तक अनुपालन रिपोर्ट सौंपने को भी कहा है.

मानवाधिकार संगठनों का दावा है कि साल 1979 से 2012 तक मणिपुर में कई लोग फ़र्ज़ी मुठभेड़ों में मारे गए हैं. इनमें नाबलिग़ और औरतें भी शामिल हैं.

2010-12 में मानवाधिकार संगठन "एक्स्ट्रा जुडिशियल विक्टिम फैमिली एसोसिएशन" ने करीब 1528 ऐसे मामलों में सेना और पुलिस द्वारा फ़र्ज़ी मुठभेड़ की बात उठाई थी.

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याचिकाकर्ता से बातचीत के बाद सुप्रीम कोर्ट ने उनमें से 62 मामलों में सीबीआई को जांच के आदेश दिए हैं.

सुप्रीम कोर्ट का यह फ़ैसला सेना के लिए एक बड़ा झटका है जिसने यह कहा था कि इस मामले में और जांच की आवश्यकता नहीं है. सेना का यह भी कहना था कि वो 62 में से 30 मामलों में जांच करवा चुकी है.

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English summary
Manipur encounter: Supreme Court orders CBI inquiry
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