मंदसौर फायरिंग-आगजनी केस: कांग्रेस की पूर्व विधायक शंकुतला खटीक सहित 7 लोगों को 3 साल की सजा
भोपाल। 2017 में हुए मंदसौर गोली कांड की सुनवाई करते हुए भोपाल की विशेष अदालत ने पूर्व कांग्रेसी विधायक शकुंतला खटीक सहित सात लोगों को तीन साल की कैद की सजा सुनाई। कोर्ट ने इन लोगों पर 5-5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश सुरेश सिंह ने करैरा कस्बा शिवपुरी में प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन थाना प्रभारी के साथ मारपीट करने, कत्लेआम की धमकी देने, थाने में आगजनी करने के लिए उकसाने और बलवा करने के मामले में यह सजा सुनाई।
क्या था पूरा मामला
मध्यप्रदेश में विधानसभा चुनाव से पूर्व शिवराज सिंह सरकार के समय मंदसौर किसान आंदोलन के दौरान कांग्रेस पार्टी पूरे प्रदेश में प्रदर्शन कर रही थी। इसी क्रम में शिवपुरी जिले के करैरा विधानसभा में तत्कालीन विधायक शकुंतला खटीक के नेतृत्व में प्रदर्शन किया गया।
इस विरोध प्रदर्शन के दौरान तत्कालीन विधायक शकुंतला खटीक ने अपने समर्थकों से लगातार तीन बार कहा कि "थाने में आग लगा दो।" पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर न्यायालय में प्रस्तुत किया था। भोपाल की विशेष न्यायालय है इस मामले में शकुंतला खटीक को 3 साल जेल की सजा सुनाई है।