आरटीआई के तहत मांगी पत्नी की छुट्टियों की जानकारी तो सूचना आयोग से मिला ये जवाब
नई दिल्ली। सूचना का अधिकार के तहत अकसर कई जानकारियां मांगी जाती हैं। लेकिन क्या कोई अपनी पत्नी को लेकर आरटीआई के तहत जानकारी मांग सकता है। ये सुनने में अजीब है लेकिन मध्यप्रदेश में ऐसा ही एक मामला सामने आया है। यहां एक शख्स ने पत्नी से झगड़े के बाद आरटीआई के तहत दफ्तर में अपनी पत्नी द्वारा ली गई छुट्टियों की जानकारी मांगी। इसके बाद क्या हुआ नीचे पढिए।
क्या है पूरा मामला?
दरअसल मध्य प्रदेश के भोपाल में सहायक वर्ग 3 कार्यालय, विकास आयुक्त विध्यांचल भवन में पदस्थ छितिंद्र मोहन मिश्रा की कुछ समय पहले शादी हुई है। छितिंद्र की पत्नी अमृता शुक्ला रीवा में पटवारी हैं। कुछ दिनों से दोनों पति पत्नी के बीच अनबन चल रही थी। ऐसे में छितिंद्र ने पत्नी की छुट्टियों की जानकारी के लिए संबंधित विभाग में आरटीआई लगा दी। मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी अनुविभागीय अधिकारी ने पति को पत्नी की छुट्टी की जानकारी दिए जाने का आदेश दे दिया।
राज्य सूचना आयोग में पत्नी ने दर्ज की आपत्ति
पति के आरटीआई लगाने पर पत्नी अमृता ने राज्य सूचना आयोग में इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज की। सुनवाई में सूचना आयुक्त ने कहा कि क्योंकि ये मामला जनहित से जुड़ा हुआ नहीं है इसलिए जानकारी जारी नहीं की जा सकती। आयोग ने साफ किया कि घर के झगड़ों के चलते कर्मचारियों की निजी जानकारी जारी करना आयोग का काम नहीं है। इसके अलावा आयोग ने प्रथम अपीलीय अधिकारी को आगे से ऐसे मामलों में सावधानी बरतने को कहा है
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किया गया सरकार के समय और संसाधन का नुकसान
सूचना आयुक्त ने कहा कि मामले में प्रथम अपीलीय अधिकारी ने अधिकार के सेक्शन 11 को नजरअंदाज कर गंभीर चूक की। सरकारी सिस्टम में पारदर्शिता रहनी चाहिए। लेकिन गैर जरूरी जानकारी देना सरकार के समय और संसाधन का नुकसान करना है।
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