सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बावजूद पटाखे जलाना पड़ा भारी, पुलिस ने शख्स पर दर्ज किया केस
नई दिल्ली। दीवाली से पहले जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने पटाखों के इस्तेमाल पर अपना फैसला दिया है उसके बाद लोगों के खिलाफ प्रशासन सख्त रुख अपना रहा है। शनिवार को दिल्ली पुलिस ने एक व्यक्ति के खिलाफ पटाखे जलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि पूर्वी दिल्ली के गाजीपुर इलाके में एक व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए पटाखा जला रहा था, जिसके खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।
अपने आप में पहला मामला
अपने आप में यह इस तरह का पहला मामला है जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद किसी के खिलाफ पटाखे जलाने की वजह से मामला दर्ज किया गया है। आपको बता दें कि 23 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने लोगों को सिर्फ दो घंटे तक पटाखे जलाने की इजाजत दी थी। कोर्ट ने कहा था कि लोग 8 बजे से 10 बजे के बीच पटाखे जला सकते हैं। जिस व्यक्ति के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है उसकी पहचान दमनदीप (30) के रूप में हुई है। वह इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर सामान उतारने का काम करने वाली फर्म में नौकरी करते हैं।
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पीसीआर को शिकायत की
पुलिस सूत्रों के अनुसार रात को करीब 9 बजे पुलिस पीसीआर वैन को इस मामले में शिकायत मिली कि कुछ लोग पटाखे जला रहे हैं। जिस व्यक्ति ने यह शिकायत की उनका नाम दीन बंधु (39) है, जिसके बाद मौके पर पुलिस पहुंच गई। दीनबंधु का कहना है कि शुरुआत में कुछ बच्चे पटाखे छुड़ा रहे थे, मैंने उन लोगों से इसके लिए मना किया। लेकिन बावजूद इसके वह रुके नहीं। उन्होंने आरोप लगाया कि दमनदीप ने उनके घर के बाहर पटाखे छुड़ाया जिसके बाद उन्होंने पुलिस को फोन किया।
दर्ज हुआ मामला
घटनास्थल से पुलिस ने जले हुए पटाखों के टुकड़े इकट्ठा कर लिए हैं और दमनदीप के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। उन्होंने बताया कि जो पटाखे वह जला रहे थे वह पिछले साल के बचे हुए पटाखे थे। जब पुलिस ने उससे पूछा कि ये पटाखे कहां से खरीदा है तो दमनदीप ने बताया कि यह पिछले साल के बचे हुए पटाखे हैं, इस साल उसने पटाखे नहीं खरीदे हैं।
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