मालेगांव ब्लास्ट: स्पेशल कोर्ट में पेश नहीं हुईं प्रज्ञा ठाकुर, 7 जून को होंगी हाजिर
भोपाल। स्पेशल एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस की आरोपी और भोपाल की सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर को हफ्ते में एक बार पेश होने का आदेश दिया था। स्पेशल कोर्ट ने इस मामले में साध्वी प्रज्ञा ठाकुर को राहत नहीं दी और कहा था कि हफ्ते में एक बार अदालत में पेश होना पड़ेगा, हालांकि साध्वी प्रज्ञा मंगलवार को कोर्ट में पेश नहीं हुईं। बीजेपी सांसद के वकील ने एक नई अर्जी दायर की थी जिसे अदालत ने एक दिन के लिए मंजूर कर लिया।
7 जून को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होंगी साध्वी प्रज्ञा
साध्वी प्रज्ञा को अब 7 जून को ट्रायल कोर्ट के समक्ष पेश होना है। इसके पहले साध्वी प्रज्ञा ने बीमारी का हवाला देकर पेशी से 3 जून से लेकर 7 जून तक छूट दिए जाने की गुजारिश की थी जिसे विशेष अदालत ने स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने निर्देश दिया था कि वे हफ्ते में कम से कम एक बार कोर्ट में जरूर पेश हों। बता दें कि मालेगांव ब्लास्ट में 6 लोगों की मौत हुई थी।
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मालेगांव ब्लास्ट केस में आरोपी हैं साध्वी प्रज्ञा
इसके पहले 17 मई को हुई सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कर्नल पुरोहित और बीजेपी नेता प्रज्ञा ठाकुर समेत मालेगांव ब्लास्ट के अन्य आरोपियों को हफ्ते में एक बार पेश होने का आदेश दिया था। अदालत ने कोर्ट रूम में आरोपियों की अनुपस्थिति पर नाराजगी जताई थी। इस मामले में अभी साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ मुंबई की स्पेशल एनआईए कोर्ट में अनलॉफुल एक्टिविटिज प्रिवेंशन एक्ट (UAPA) के तहत कठोर धाराओं में मुकदमा चल रहा है, वो फिलहाल जमानत पर हैं।
जमानत पर हैं प्रज्ञा ठाकुर
गौरतलब है कि प्रज्ञा ठाकुर को इस बार के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने भोपाल संसदीय सीट से प्रत्याशी बनाया था। उनके सामने दिग्गज कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह थे जिन्हें चुनाव में बुरी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव के दौरान प्रज्ञा ठाकुर ने महात्मा गांधी के हत्यारे नाथूराम गोडसे को देशभक्त बताया था जिसके बाद काफी हंगामा हुआ था। बाद में प्रज्ञा ठाकुर ने माफी मांगी थी।