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अब दूध में की मिलावट को खैर नहीं, होगी उम्रकैद
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकारो को आदेश दिया है कि वो जल्द से जल्द अपने-अपने राज्यों में मिलावटी दूध को लेकर कानून में बदलाव करे और सजा को उम्रकैद में बदल ले। जस्टिस केएस राधाकृष्णन और जस्टिस एके सीकरी की बेंच ने एक जनहित याचिका की सुनवाई में यह आदेश दिया।
सुप्रीम कोर्ट की इस बेंच ने उत्तरप्रदेश, ओडिशा और पश्चिम बंगाल में हो रही मिलावटी दूध की बिक्री को ध्यान में लेते हुए यह आदेश दिया। इन राज्यों में कृत्रिम पदार्थो से दूध बनाया जा रहा है। कोर्ट ने याचिका की सुनवाई में कहा कि फूड सेफ्टी एंड स्टेंडर्ड एक्ट के तहत इस अपराध के लिए मिलने वाली अधिकतम छह माह की सजा नाकाफी है।
English summary
The Supreme Court urged the state governments to make necessary amendments to their laws to make production and marketing of adulterated milk, which is injurious to human consumption, an offence punishable with life imprisonment.
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