बुलंदशहर हिंसा का मुख्य आरोपी योगेश राज जेल से रिहा
नई दिल्ली। बुलंदशहर में पुलिस इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की हत्या के मामले में आरोपी बजरंग दल का नेता योगेश राज गुरुवार को जेल से रिहा कर दिया गया। योगेश राज को 10 दिन पहले ही इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिली थी। जमानत का आदेश गुरुवार शाम जेल पहुंचा। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में 3 दिसंबर को गौकशी के बाद हिंसा हुई थी, जिसमें यूपी पुलिस के इंस्पेक्टर सुबोध सिंह की भीड़ ने हत्या कर दी थी। इसका आरोप योगेश राज पर है। योगेश राज पर हिंसा भड़काने और राजद्रोह का मामला दर्ज है। उसे दोनों ही मामलों में उसे जमानत मिली है।
बजरंग दल के जिला संयोजक योगेश राज को शुक्रवार सुबह जिला कारागार से रिहा कर दिया गया। हाईकोर्ट ने प्रकरण की सुनवाई के बाद 25 सितंबर को जमानत याचिका मंजूर कर ली थी। शुक्रवार की देर रात जेल में जमानत संबंधित परवाना पहुंचा था। जिस कारण शुुक्रवार की सुबह ही आरोपित को रिहा कर दिया गया।
बुलंदशहर में तीन दिसंबर 2018 को गोकशी के बाद हुई हिंसा में गोली लगने के कारण पुलिस अधिकारी सुबोध कुमार सिंह (44) की हत्या हो गई थी। इस हिंसा में एक आम नागरिक सुमीत कुमार (20) और एक अन्य की भी मौत हो गई थी। बुलंदशहर हिंसा में इंस्पेक्टर सुबोध कुमार सिंह की हत्या में बजरंग दल का एक स्थानीय नेता योगेश राज पर भी आरोप था।
पुलिस ने घटना के ठीक एक माह बाद तीन जनवरी को योगेश राज को नाटकीय घटनाक्रम के बाद हापुड़ से गिरफ्तार कर लिया। आरोपित की जमानत के लिए हाईकोर्ट में पैरवी की गई। अब पिछले माह 25 सितंबर को हाईकोर्ट ने प्रकरण में सुनवाई करते हुए योगेश को जमानत दे दी। गुरुवार की देर रात जमानती परवाना जेल पहुंचा। शुुक्रवार की सुबह जिला कारागार से योगेश राज को गुपचुप रिहा कर दिया गया।
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