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कलकत्ता हाईकोर्ट ने खारिज की बाबुल सुप्रियो के खिलाफ दायर चार्जशीट, महुआ मोइत्रा पर की थी विवादित टिप्पणी

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नई दिल्ली: बीजेपी सांसद और केंद्रीय मंत्री बाबुल सुप्रियो को एक बड़ी राहत मिली है, जहां कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ दायर चार्जशीट को खारिज कर दिया है। ये चार्जशीट टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ विवादित टिप्पणी को लेकर थी। इससे पहले निचली अदालत ने बाबुल सुप्रियो के खिलाफ धारा 509 के तहत कार्रवाई करने के आदेश दिए थे।

Calcutta

दरअसल एक टीवी डिबेट के दौरान बाबुल सुप्रियो ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ विवादित टिप्पणी कर दी थी। जिसमें उन्होंने कहा था कि "महुआ महुआ पीकर मस्त हैं"। जिस पर टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया था। मामला स्थानीय अदालत में पहुंचा, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने धारा 509 के तहत बाबुल सुप्रियो पर कार्रवाई के आदेश दे दिए थे। इसके बाद बाबुल सुप्रीयो ने हाईकोर्ट का रुख किया।

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मामले में बुधवार को कलकत्ता हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। इस दौरान हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। साथ ही बाबुल सुप्रियो के खिलाफ दायर चार्जशीट को भी खारिज कर दिया। आपको बता दें कि करीमनगर लोकसभा क्षेत्र से सांसद महुआ मोइत्रा आए दिन पीएम मोदी और बीजेपी पर निशाना साधती रहती हैं। हाल ही में उन्होंने पीएम मोदी के भाषण की तुलना उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन से की थी।

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English summary
Mahua Moitra case: Calcutta HC quashes chargesheet against Babul Supriyo
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