महात्मा गांधी को भारत रत्न देने के लिए SC में याचिका, कोर्ट ने कहा- वो उससे कहीं बढ़कर
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट में महात्मा गांधी को भारत रत्न दिए जाने की मांग वाली याचिका दायर की गई थी। जिसपर कोर्ट ने कोई भी आदेश देने से इनकार कर दिया है। सुनवाई के दौरान मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे ने कहा कि महात्मा गांधी राष्ट्रपिता हैं और वो ऐसे किसी भी औपचारिक सम्मान से काफी बड़े हैं। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से कहा कि वह इस मुद्दे को केंद्र सरकार के समक्ष उठा सकते हैं लेकिन कोर्ट ने खुद मामले में केंद्र सरकार को निर्देश देने से इनकार कर दिया है।
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मुख्य न्यायाधीश ने सुनवाई के दौरान कहा कि महात्मा गांधी के लिए भारत रत्न क्या है? वह इस सम्मान से काफी बड़े हैं। हम भी चाहते हैं कि उन्हें सम्मान मिले लेकिन देश के लोग उन्हें ऐसे किसी सम्मान से कहीं ज्यादा मानते हैं। बता दें भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। ये सम्मान किसी भी व्यक्ति को देश में सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए दिया जाता है। इसकी सिफारिश केंद्रीय गृह मंत्रालय करता है, जिसके बाद देश के राष्ट्रपति द्वारा सम्मानित व्यक्ति को भारत रत्न दिया जाता है।
गौतरलब है कि भारत रत्न साल 1954 से दिया जाता रहा है और अब तक 48 नागरिकों को दिया जा चुका है। भारत सरकार ने बीते साल तीन हस्तियों को भारत रत्न के सम्मान से नवाजा है। बीते साल पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, गीतकार भूपेन हजारिका और समाजसेवी नानाजी देशमुख को भारत रत्न दिया गया था।
जानकारी के लिए बता दें महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता (Father of the Nation) का दर्जा प्राप्त है। उनका ना केवल देश में बल्कि पूरी दुनिया में सम्मान किया जाता है। उन्होंने आजादी के लिए चलाए गए आंदलनों में देश की जनता को जोड़ने का काम किया था। महात्मा गांधी की हत्या 30 जनवरी, 1948 को गोली मारकर कर दी गई थी।
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