Navratri Guidelines:महाराष्ट्र में नवरात्रि को लेकर गाइडलाइंस जारी, डांडिया और गरबा पर रोक

मुंबई। अगले महीने से फेस्टिवल सीजन शुरू होने जा रहा है। इसे देखते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्रालय द्वारा नवरात्रि को लेकर गाइडलाइंस जारी कर दी गई है। राज्य सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार, राज्य में में डांडिया और गरबा की परमिशन नहीं होगी। इस गाइडलाइंस के अंतर्गत घर पर मूर्तियां दो फीट से अधिक की नहीं होनी चाहिए और पंडालों में मूर्तियों की ऊंचाई चार फीट से कम होनी चाहिए।

Maharashtra Home Department issued guidelines for Navratri festivities in view of COVID 19

महाराष्ट्र सरकार ने हाल ही में गुजरे गणेशोत्सव के लिए जो नियम बनाए थे वही नियम इस बार नवरात्रि में भी लागू करने के आदेश दिए हैं। इन निर्देशों के मुताबिक, मूर्तियों की ऊंचाई पंडाल के लिए 4 फुट की होगी जबकि घर में लाई जाने वाली मूर्ति की ऊंचाई 2 फुट होनी चाहिए। साथ ही सार्वजनिक नवरात्र मंडल को स्थानीय नगरपालिका की मंजूरी लेनी अनिवार्य होगी और उनके दिशा निर्देशों का पालन सख्ती के साथ करना होगा।

मंडप में भीड़ ना लगने पाए इस बात का खास ख्याल रखना होगा। साथ ही कोरोना से बचाव कैसे करें यह बताने वाले विज्ञापन लगाने होंगे। इसके अलावा हाथ धोने के लिए पंडालों में इंतजाम करने होंगे। पंडाल में मास्क लगाना अनिवार्य होगा। समिति द्वारा सेनेटाइजर, थर्मल स्क्रीनिंग, ऑक्सीमीटर, हैंडवाश और क्यू मैनेजमेंट सिस्टम की व्यवस्था की जाएगी। थर्मल स्क्रीनिंग में बुखार पाये जाने या कोरोना से संक्रमित सामान्य लक्षण पाए जाने पर पंडाल में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

प्रतिमा स्थापना व विसर्जन के दौरान प्रसाद, चरणामृत या कोई भी खाद्य व पेय पदार्थ वितरण की अनुमति नहीं होगी। प्रतिमा विसर्जन के लिए एक से अधिक वाहन की अनुमति नहीं होगी। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार शारदीय नवरात्रि अगले महीने 17 अक्टूबर से शुरू होंगे और 25 अक्टूबर को सम्पन्न होगी।

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