महाराष्ट्र में सोमवार से खुल जाएंगे होटल और बार, सरकार ने जारी की गाइडलाइन
नई दिल्ली। महाराष्ट्र की उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली महाविकास अघाडी सरकार ने प्रदेश में होटल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत दी है। 5 अक्टूबर से 50 फीसदी क्षमता के साथ होटल, रेस्टोरेंट और बार खोले जा सकते हैं। इसके लिए सरकार ने आज दिशा निर्देश जारी किए हैं। रेस्टोरेंट-बार में गेट पर स्क्रीनिंग के अलावा इन बातों को पालन करना होगा।
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गाइडलाइंस के मुताबिक, होटल, रेस्टोरेंट-बार के एंट्री गेट पर ही ग्राहकों की स्क्रीनिंग करनी होगी। अगर किसी को बुखार होगा या दूसरा कोई कोरोना का लक्षण होगा तो उसे प्रवेश नहीं दिया जाएगा। बाहर से आते हुए और टेबल तक पहुंचने के दौरान ग्राहकों को मास्क पहनना आवश्यक होना। सिर्फ भोजन के समय ही मास्क हटाने की छूट होगी। बिल भुगतान के लिए डिजिटल माध्यम को प्रोत्साहित करना होगा। रेस्तरां में प्रवेश और निकास के लिए अलग-अलग व्यवस्था करनी होगी और पूरे परिसर में सीसीटीवी चालू हालत में होने चाहिए।
इसके अलावा रेस्टोरेंट में हैंड सैनिटाइजर भी रखना होगा। रेस्टोरेंट के काउंटर पर कांच या प्लेक्सि ग्लास स्क्रिन लगाना होगा। रेस्टोरेंट को ग्राहको की सहमति के साथ कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग के लिए सरकारी अधिकारियों को जानकारी उपलब्ध करानी होगी। शौचालयों और हाथ धोने वाले स्थानों की नियमित सफाई की जानी चाहिए। इसके अलावा रेस्टोरेंट के मेन्यू में सलाद जैसे कच्चे व ठंडे खाद्य पदार्थों की की बजाय पके हुए भोजन को ही शामिल करना होगा।
मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में मार्च महीने से ही रेस्टोरेंट और बार बंद हैं। अब इन्हें फिर से खोला जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार ने 30 सितंबर को प्रदेश में लॉकडाउन को 31 अक्टूबर तक के लिए बढ़ा दिया है लेकिन राज्य में होटल, फूड कोर्ट, रेस्टोरेंट और बार खोलने की इजाजत सरकार ने दी है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के डिब्बा वालों को भी लोकल में यात्रा करने की अनुमति दे दी है।
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