महाराष्ट्र विधानसभा में पास हुआ 16 फीसदी मराठा आरक्षण बिल
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मुंबई। महाराष्ट्र सरकार ने मराठा समुदाय के लिए शिक्षा और रोजगार में 16 फीसदी आरक्षण का प्रस्ताव विधानसभा में रखा था जो सर्वसम्मति से पारित हो गया है। ये बिल अब उच्च सदन में पेश किया जाएगा। इस बिल के पास होने पर मराठा समुदाय को शिक्षा और नौकरी में 16 फीसदी आरक्षण मिलेगा। इससे पहले सीएम देवेंद्र फडणवीस ने संकेत दिए थे कि मराठा समुदाय को आरक्षण देने का औपचारिक ऐलान 1 दिसंबर को किया जा सकता है।
मराठा आरक्षण विधेयक के महत्वपूर्ण प्रावधान
- मराठा समुदाय के लिए 16 प्रतिशत आरक्षण।
- अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं को छोड़कर अन्य शैक्षणिक संस्थाओं और अनुदानित अथवा गैर-अनुदानित शैक्षणिक संस्थाओं में कुल 16 प्रतिशत आरक्षण।
- राज्य में लोकसेवा आयोग की सेवाओं में 16 प्रतिशत आरक्षण।
मराठा समुदाय को 16 फीसदी आरक्षण मिलेगा
सरकार 30 नवंबर तक बिल को पास कराने की कोशिश में है। बीजेपी ने अपने सभी विधायकों को व्हिप जारी कर सत्र के दौरान मौजूद रहने का निर्देश दिया था। सीएम फडणवीस ने कहा कि मराठा आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है और आज सरकार बिल लेकर आई है।
उच्च सदन में पेश किया जाएगा प्रस्ताव
सीएम फडणवीस ने कहा कि धनगर आरक्षण पर रिपोर्ट पूरी करने के लिए समिति गठित की गई है। गौरतलब है कि महाराष्ट्र में पिछले कई सालों से मराठा आरक्षण का मुद्दा उठाया जा रहा था जिसके लिए मराठा समाज द्वारा लगातार विरोध-प्रदर्शन किया जा रहा था।