हवाई यात्रा के लिए महाराष्ट्र ने जारी की नई गाइडलाइन, 1 हफ्ते से कम रुकने वाले नहीं होंगे क्वारंटाइन
नई दिल्ली। महाराष्ट्र में भारी तादात में कोरोना संक्रमित मिलने के बाद उद्धव सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। इसी बीच सोमवार को महाराष्ट्र सरकार ने घरेलू उड़ाने से आने वाले यात्रियों के लिए गाइडलाइन जारी की है। सोमवार को देश भर में सीमित घरेलू हवाई यात्रा फिर से शुरू की गई थी, लेकिन राज्यों द्वारा उड़ानों के सीमित किए जाने के बाद कई फ्लाइट्स को रद्द करना पड़ा था। अब , दूसरे राज्यों से विमानों के जरिये आने वाले यात्रियों के लिए महाराष्ट्र सरकार ने कुछ नियम कायदे निर्धारित किए हैं।
महाराष्ट्र सरकार की ओर से जारी गाइडलाइन
- आने वाले यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी और बाएं हाथ पर मुहर लगाई जाएगी, और इनके लिए 14 दिन का होम आइसोलेशन अनिवार्य होगा।
- सभी यात्रियों को आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने की सलाह दी गई है।
- यात्रियों को यह बताना होगा कि, वे कंटेनमेंट जोन से नहीं है और उनमें कोरोना का कोई लक्षण नहीं है।
- उन्हें यह भी बताना होगा कि, पिछले दो महीने में उनका कोरोना टेस्ट पॉजिटिव नहीं आया है और ना ही उन्हें क्वारंटाइन में रखा गया है।
- एयरलाइंस और एयरपोर्टस पर हर समय और थर्मल स्क्रीनिंग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना होगा।
- सभी यात्रियों, चालक दल और अन्य कर्मचारियों को मास्क पहनना होगा और स्वच्छता नियमों का पालन करना होगा।
Maharashtra: State Disaster Management Dept issues Standard Operating Procedures for passengers of domestic flights— all passengers will be stamped&will have to go to 14-day home isolation,passengers coming for short duration will be exempted if they submit return travel details. pic.twitter.com/QAUSNItEs1
— ANI (@ANI) May 25, 2020
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- स्थानीय अधिकारियों को महत्वपूर्ण कार्य के लिए आइसोलेशन नियम में छूट देने के लिए अधिकृत किया जाएगा।
- जो यात्री एक सप्ताह से कम समय के लिए राज्य में आ रहे हैं, उन्हें होम आइसोलेशन से छूट मिलेगी, लेकिन उन्हें इसके बारे में राज्य सरकार को विवरण मुहैया कराना होगा।
- यात्रियों को हॉटस्पॉट क्षेत्रों के नियंत्रण क्षेत्रों में अनुमति नहीं दी जाएगी।
- अधिकारियों को यह सूचित करने की आवश्यकता है कि एक यात्री अपने घरों के अलावा कहां रह रहा है।
- यात्रियों को अपने यात्री वाहनों में हवाई अड्डे तक यात्रा करने की अनुमति दी जाती है।
- यदि कोई यात्री रिहायशी परिसर में रहने नहीं जा रहा है तो उसे अपने रहने के स्थान के बारे में सूचित करना होगा ताकि सैनिटाइजेशन किया जा सके।
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