चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने के मामले में फडणवीस को सुप्रीम कोर्ट से झटका
नई दिल्ली। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के खिलाफ चुनावी हलफनामे में जानकारी छुपाने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को रद्द करते हुए मामला चलाने का आदेश दिया है। 2014 के इस केस में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मामले को खत्म करते हुए फडणवीस के खिलाफ अर्जी खारिज कर दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट से फैसले को रद्द कर ट्रायल कोर्ट को मामले की सुनवाई जारी रखने के आदेश दिए हैं।
मामले को लेकर महाराष्ट्र सीएम ऑफिस की ओर से कहा गया है कि शिकायतकर्ता की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट ने नए सिरे से विचार के लिए ट्रायल कोर्ट में केस वापस भेज दिया। मामला बनता है या नहीं, यह पता लगाने के लिए फिर से ट्रायल कोर्ट में सुनवाई की जाएगी। ऐसे में यह कहना ठीक नहीं होगा कि सुप्रीम कोर्ट ने केस चलाने की अनुमति दी है।
फडणवीस पर 2014 के विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आयोग के दिए हलफनामे में अपने ऊपर लंबित 2 आपराधिक मुकदमों की जानकारी छुपाने का आरोप है। इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने इस याचिका खारिज कर चुका है लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने मामले को चलाने के लिए कहा है। महाराष्ट्र में इसी महीने की 21 तारीख को चुनाव हैं। ऐसे में फडणवीस के लिए ये एक झटका माना जा रहा है।
21 अक्टूबर को हरियाणा और महाराष्ट्र मेंएक ही चरण में मतदान होगा। 24 अक्टूबर को नतीजे भी घोषित कर दिए जाएंगे। महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों पर भाजपा शिवसेना के साथ मिलकर लड़ रही है। देवेंद्र फडणवीस गठबंधन के सीएम पद के लिए चेहरा भी हैं।
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