महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे के खिलाफ कमेंट करने वाले समीत ठक्कर को मुंबई की एक अदालत ने दी जमानत
महाराष्ट्र: सीएम ठाकरे पर कमेंट करने वाले समीत ठक्कर को मुंबई की एक अदालत ने दी जमानत
नई दिल्ली। महाराष्ट्र (Maharashtra) मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) और बेटे आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) के खिलाफ टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार समीत ठक्कर (Sameet Thakkar) को मुंबई की एक अदालत ने सोमवार को ने 25 हजार रुपये के मुचलके पर जमानत दे दी। समीत ठक्कर को पुणे पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया था।
समीत ठक्कर को 24 अक्टूबर को सोशल मीडिया पर महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे और राज्य मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। गौरतलब है कि समीत ठक्कर नामक शख्स को महाराष्ट्र सीएम उद्धव ठाकरे और उनके बेटे और मंत्री आदित्य ठाकरे के खिलाफ ट्विटर पर आपत्तिजनक टिप्पणी पोस्ट करने के आरोप में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया था। समीत ठक्कर को नागपुर की एक कोर्ट ने 2 नवंबर तक के लिए पुलिस हिरासत में भेज दिया था।
समीत ठक्कर के साथ किए गए सलूक की हुई थी निंदा
सोशल मीडिया यूजर समीत ठक्कर के 62,000 से अधिक फॉलोअर्स हैं समीत ठक्कर को अदालत ले जाते समय काले कपड़े पहनाए गए और चेहरा ढक दिया था और दोनों हााथ को बांधा गया था। समीत के परिवार ने भी सवाल उठाया है कि समीत के साथ आतंकियों जैसा क्यों व्यवहार किया जा रहा है? कई पार्टी नेताओं ने भी ठक्क्क के साथ किए गए सलूक की कड़ी निंदा की है।
महाराष्ट्र सरकार पर लोगों ने लगाया था ये आरोप
पुलिस ने जिस तरह से अदालत में पेश किया उसकी आलोचना जमकर हुई। महाराष्ट्र सरकार के इस कदम के बाद लोग ये आरोप लगाया था कि राज्य सरकार लोगों में खौफ पैदा करना चाहती है, ताकि दोबारा महाराष्ट्र सीएम और उनके बेटे के खिलाफ कोई भी बोलने या कुछ भी लिखने की हिम्मत न कर सके। पीलीभीत सांसद और भारतीय जनता पार्टी के नेता वरुण गांधी ने महाराष्ट्र सरकार पर आरोप लगाया था कि सोशल मीडिया यूजर समीत ठक्कर के खिलाफ जो कार्रवाई की वो अवैध और लोकतंत्र के लिए खिलाफ और खरतनाक है।
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