मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने वी़डियो ऐप TikTok से बैन हटाया
नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने वीडियो ऐप टिकटॉक से बैन हटा दिया है। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए मदुरै बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि मद्रास हाई कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करे।
सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोर्ट 24 अप्रैल तक इस मामले में आदेश नहीं देता है तो कोर्ट के फैसले को खारिज समझा जाएगा। लिहाजा अगर मद्रास हाई कोर्ट टिक टॉक मामले में अपना अंतरिम फैसला नहीं देती है तो पाबंदी का फैसला रद्द हो जाएगा। जिसके बाद आज मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने अपना फैसला देते हुए इस पर लगे को हटा दिया है।
Madurai bench of the Madras High Court lifts ban on TikTok video app. pic.twitter.com/1oFP4oYncs
— ANI (@ANI) April 24, 2019
बता दें कि कोर्ट में याचिका दायर मांग इस पर बैन लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस ऐप पर अश्लील कंटेंट है, जोकि युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं यह खबर सामने आई है कि ऐप पर बैन के बाद टिक टॉक के मालिक बाइट डांस को हर रोज 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत की बात करें तो यहां तकरीबन 10.4 करोड़ लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इस ऐप पर बांग्लादेश और इंडोनेशिया में पहले से ही बैन है। मद्रास हाई कोर्ट पहले इस संबंध में सरकार को निर्देश दे चुका है कि वो प्ले स्टोर से इस ऐप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाए।
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