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मद्रास हाईकोर्ट की मदुरै बेंच ने वी़डियो ऐप TikTok से बैन हटाया

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नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने वीडियो ऐप टिकटॉक से बैन हटा दिया है। इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए मदुरै बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है। बता दें कि इस संबंध में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में भी दायर की गई थी जिस पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कहा था कि मद्रास हाई कोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश जारी करे।

Madurai bench of the Madras High Court lifts ban on TikTok video app

सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि अगर कोर्ट 24 अप्रैल तक इस मामले में आदेश नहीं देता है तो कोर्ट के फैसले को खारिज समझा जाएगा। लिहाजा अगर मद्रास हाई कोर्ट टिक टॉक मामले में अपना अंतरिम फैसला नहीं देती है तो पाबंदी का फैसला रद्द हो जाएगा। जिसके बाद आज मद्रास हाई कोर्ट की मदुरै बेंच ने अपना फैसला देते हुए इस पर लगे को हटा दिया है।

बता दें कि कोर्ट में याचिका दायर मांग इस पर बैन लगाने की मांग की गई। याचिकाकर्ता ने कहा था कि इस ऐप पर अश्लील कंटेंट है, जोकि युवाओं को नुकसान पहुंचा रहा है। वहीं यह खबर सामने आई है कि ऐप पर बैन के बाद टिक टॉक के मालिक बाइट डांस को हर रोज 4.5 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। भारत की बात करें तो यहां तकरीबन 10.4 करोड़ लोग इस ऐप का इस्तेमाल करते हैं। इस ऐप पर बांग्लादेश और इंडोनेशिया में पहले से ही बैन है। मद्रास हाई कोर्ट पहले इस संबंध में सरकार को निर्देश दे चुका है कि वो प्ले स्टोर से इस ऐप के डाउनलोड पर प्रतिबंध लगाए।

यह भी पढ़ें- Tik Tok Ban: मद्रास हाई कोर्ट आज सुनाएगा अपना अहम फैसला

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English summary
Madurai bench of the Madras High Court lifts ban on TikTok video app
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