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बिना हेलमेट मोटरसाइकिल चला रहे थे स्वास्थ्य मंत्री, हाईकोर्ट ने भेजा नोटिस

बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर को नोटिस भेजा है। विजय भास्कर के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता 'ट्रैफिक रामास्वामी' ने याचिका डाली थी।

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चेन्नई। बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल चलाने पर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु के स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर को नोटिस भेजा है। विजय भास्कर के खिलाफ सामाजिक कार्यकर्ता 'ट्रैफिक रामास्वामी' ने याचिका डाली थी। अपनी याचिका में रामास्वामी ने स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर और मदुरई उत्तर के विधायक राजन चेलप्पा पर पुलिस कार्रवाई का आदेश देने की मांग की थी।

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याचिका में कहा गया था कि पुडुकोट्टई में आयोजित एक स्वास्थ्य कैंप में स्वास्थ्य मंत्री विजय भास्कर ने 100 अन्य लोगों के साथ मिलकर बिना हेलमेट पहने मोटरसाइकिल चलाई। उन्होंने कोर्ट से विजय भास्कर और मदुरई उत्तर के विधायक राजन चेलप्पा पर पुलिस कार्रवाई का आदेश देने की मांग की थी।

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रामास्वामी ने ये याचिका नवंबर में मद्रास हाईकोर्ट की मदुरई बेंच में दाखिल की थी। अब इसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने विजय भास्कर को नोटिस भेजा है।

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English summary
Madras High Court Issues Notice To Tamil Nadu Health Minister For Riding Motorcycle Without Helmet.
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