राजीव गांधी हत्याकांड: दोषी नलिनी के पैरोल की अवधि मद्रास HC ने तीन हफ्ते के लिए बढ़ाई
नई दिल्ली। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड मामले की दोषी नलिनी श्रीहरन को मद्रास हाईकोर्ट से राहत मिली है। कोर्ट ने उनके पैरोल की अवधि को तीन हफ्ते के लिए बढ़ा दिया है। बता दें कि नलिनी को 25 जुलाई से एक महीने के लिए पैरोल पर बाहर आई है। पैरोल की अवधि 25 अगस्त को समाप्त हो रही थी। उससे पहले ही नलिनी ने हाईकोर्ट से पैरोल की अवधि बढ़ाने की गुजारिश की।
दरअसल 52 साल की नलिनी ने अपने बेटी की शादी के लिए पैरोल मांगी थी। जेल में रहते हुए ही नलिनी को बेटी की मां बनी थीं। जिसके बाद अब शादी के लिए नलिनी ने कोर्ट से एक महीने की पैरोल मांगी थी। बता दें कि नलिनी की गिनती भारत में सबसे लंबे समय तक जेल में रहने वाली महिला कैदियों के रूप में होती है। राजीज गांधी हत्याकांड के बाद पुलिस ने नलिनी को 15 जून 1991 को गिरफ्तार किया था।
हालांकि ऐसा पहली बार नहीं है जब वो पैरोल पर जेल से बाहर आई हो। इससे पहले भी कुछ घंटों के लिए पैरोल पर बाहर आ चुकी है। पहली बार भाई की शादी के समय और दूसरी बार 2016 में पिता की मृत्यु के बाद नलिनी को कुछ घंटों की पैरोल मिली थी। लेकिन इस बार कोर्ट ने अब उनको एक महीने से भी अधिक समय के पैरोल की अनुमति दे दी है। कोर्ट ने शर्तों के आधार पर पैरोल दिया है। जिसके तहत नलिनी के राजनेताओं से मिलने, सार्वजनिक बयान देने और मीडिया में साक्षात्कार देने पर रोक है।
यह भी पढ़ें- 25 साल की विवाहिता किसी और से लड़ा रही थी इश्क, सबके लिए पहेली बनी उसकी वो आखिरी रात...