तूतीकोरिन: मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से पूछा, किन कारणों से दिया गोली चलाने का आदेश
तूतीकोरिन: तमिलनाडु के तूतीकोरिन में हजारों लोग एक स्टरलाइट कॉपर कारखाने को बंद किये जाने की मांग को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे लेकिन प्रदर्शन के 100वें दिन उस वक्त हालात बेकाबू हो गये जब इन लोगों ने कलेक्टर कार्यालय की घेराबंदी कर कॉपर यूनिट को बंद किये जाने की मांग की। इस दौरान पुलिस के साथ झड़प हुई और पुलिस फायरिंग में 13 लोगों की जान चली गई थी।
इसी मामले पर मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार से जवाब पूछा है कि पुलिस को गोली चलाने का आदेश किन परिस्थितियों में दिया गया था। कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब देने के लिए 6 जून तक का वक्त दिया है। मद्रास हाईकोर्ट ने कहा है कि हिंसा में फरार चल रहे आरोपियों के परिवार को पुलिस पूछताछ के नाम पर परेशान न करे।
मद्रास उच्च न्यायालय की मदुराई बेंच ने थूथुकुडी में स्टरलाइट इंडस्ट्रीज द्वारा नए कॉपर स्मेल्टर के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगा दी थी। कॉपर कारखाने के विरोध में हजारों की संख्या में लोग प्रदर्शन कर रहे थे जिनपर पुलिस ने गोलियां बरसाईं थी।
बता दें कि तमिलनाडु के तूतीकोरिन में एक स्टरलाइट कॉपर कारखाने को बंद करने को लेकर विरोध प्रदर्शन के हिंसक हो जाने के बाद इसमें 13 लोगों की जान चली गई जबकि सैकड़ों लोग घायल हो गये थे।