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मद्रास कोर्ट ने आयकर विभाग से मांगी जयललिता की संपत्ति की जानकारी

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नई दिल्ली। मद्रास हाई कोर्ट ने आयकर विभाग को निर्देश दिया है कि वह तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता की संपत्ति की पूरी जानकारी मुहैया कराए। कोर्ट ने यह आदेश अम्मा पेरावी की वकील के पुगजेंदी के याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका में उन्होंने कहा है कि जयललिता की देशभर में संपत्ति है। जयललिता के खिलाफ संपत्ति का जो मामला दर्ज कराया गया था उसमे उनकी सभी संपत्तियों की सही जानकारी नहीं मुहैया कराई गई। कोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि जयललिता ने अपनी संपत्ति का किसी को वारिस नहीं घोषित किया है लिहाजा उनकी संपत्ति की देखभाल के लिए किसी को नियुक्त करना चाहिए।

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जस्टिस एन किरुबकरन और अब्दुल कुद्दोसी ने इस याचिका पर बुधवार को सुनवाई की। याचिका में जयललिता की तमाम संपत्तियों की जानकारी मांगी गई है। इस मामले में जयललिता के भतीजे जे दीपक कोर्ट में पेश हुए और कहा कि आयकर विभाग को जयललिता की संपत्ति की जानकारी है। जज ने यह भी आदेश दिया है कि प्रवर्तन निदेशालय और तमिलानाडु सरकार के विभाग भी इस मामले की अगली सुनवाई में उपस्थित हो जोकि 7 जनवरी को होनी है।

इससे पहले 18 दिसंबर 2018 को कोर्ट ने जयललिता की भतीजी जे दीपा और भतीजे दीपक को निर्देश दिया था कि वह जयललिता की संपत्ति की पुष्टि करें और दस्तावेज को कोर्ट में पेश करें जिसे जयललिता ने खुद जमा किया था।कोर्ट ने दोनों से कहा है कि वह जयललिता द्वारा संपत्ति के बारे में दी गई जानकारी की पुष्टि करे। याचिका में कहा गया है कि चुनाव आयोग को जयललिता ने जो जानकारी दी थी वह गलत है लिहाजा जयललिता की संपत्ति की जांच की जाए।

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English summary
Madras high court asks Jayalalitha property details from IT department.
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