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मद्रास हाई कोर्ट ने टिक-टॉक एप पर प्रतिबंध लगाने का दिया निर्देश

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नई दिल्ली। सोशल मीडिया पर टिक-टॉक एप काफी ज्यादा लोकप्रिय है। इसपर लोग छोटे-छोटे मजाकिया वीडियो बनाकर डालते हैं। लेकिन अब टिक टॉक एप के खिलाफ मद्रास हाई कोर्ट ने फैसला देते हुए इसपर बैन लगाने को कहा है। एप पर आपत्तिजनक और अश्लील कंटेंट की वजह से कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया है कि वह इस ऐप प्रतिबंध लगाए। साथ ही कोर्ट ने मीडिया संस्थान को कहा है कि वह इस ऐप के एप्लिकेशन के कंटेंट को प्रसारित ना करें।

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बता दें कि तमिलनाडु के सूचना एवं प्रौद्योगिकी मंत्री एम मनिकंदन ने मांग की थी कि इस ऐप पर प्रतिबंध लगाया जाए। जिसके दो महीने बाद जस्टिस एन किरुबाकरन और एसएस सुंदर ने याचिका पर सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया है। याचिका में कहा गया था कि इस ऐप से भारतीय संस्कृति को खतरा है, इस ऐप पर उपलब्ध सामग्री आपत्तिजनक है। जिसके बाद कोर्ट ने इस ऐप पर प्रतिबंध लगाने का निर्देश दिया है।

वहीं कोर्ट के फैसले के बाद टिक-टॉक की ओर से कहा गया है कि वह स्थानी कानून का पालन करेगी और उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो ऐप का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं। टिक टॉक ने बयान जारी करके कहा कि टिक-टॉक में हम इस बात को लेकर प्रतिबद्ध हैं कि हम स्थानीय नियम और कानून का पालन करेंगे। हम आईटी अधिनियम 2011 का पूरी तरह से पालन करेंगे। हम अभी कोर्ट के आदेश की प्रति का इंतजार कर रहे हैं, इसके बाद हम इस मामले में उचित कदम उठाएंगे।

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English summary
Madras high court asks centre to ban the tik top app.
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