12 साल तक की बच्चियों से रेप करने वालों को मिले फांसी, ये बात सबसे पहले इस राज्य ने कही थी
नई दिल्ली। देश के चार राज्यों मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा में 12 साल तक की बच्चियों से रेप करने वालों को फांसी देने का बिल पास हो चुका है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश भारत का पहला राज्य है, जिसने रेप के मामले में फांसी की सजा का प्रावधान सबसे पहले किया था। आपको बता दें कि बीजेपी ने 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची से बलात्कार के मामले में दोषी पाए जाने पर मृत्युदंड सहित कठोर दंड वाले अध्यादेश को ऐतिहासिक करार दिया है।

वैसे पॉस्को एक्ट में बदलाव को कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने भी रविवार को इसे अपनी हरी झंडी दे दी है। पॉस्को एक्ट में बदलाव के लिए केंद्र सरकार अध्यादेश लेकर आई थी, जिसे कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दे दी थी। ऐसे में इस अध्यादेश के लागू होने के बाद 12 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ रेप करने वाले को फांसी की सजा दी जाएगी। नए कानून के मुताबिक अगर 12 साल से कम उम्र की बच्ची के साथ रेप किया जाता है और आरोपी दोषी पाया जाता है तो उसे फांसी की सजा भी हो सकती है।
क्या है पॉस्को एक्ट
POCSO का पूरा नाम है The Protection Of Children From Sexual Offences Act या प्रोटेक्शन आफ चिल्ड्रेन फ्राम सेक्सुअल अफेंसेस एक्ट । ये विषेष कानून सरकार ने साल 2012 में बनाया था। इस कानून के जरिए नाबालिग बच्चों के साथ होने वाले यौन अपराध और छेड़छाड़ के मामलों में कार्रवाई की जाती है।यह एक्ट बच्चों को सेक्सुअल हैरेसमेंट, सेक्सुअल असॉल्ट और पोर्नोग्राफी जैसे गंभीर अपराधों से सुरक्षा प्रदान करता है। वर्ष 2012 में बनाए गए इस कानून के तहत अलग-अलग अपराध के लिए अलग-अलग सजा तय की गई है।
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