CM शिवराज ने बताया मध्य प्रदेश में कैसा होगा अनलॉक 1.0, क्या खुलेगा, क्या रहेगा बंद, पढ़ें पूरी गाइडलाइन
भोपाल। आज से देश में अनलॉक 1.0 शुरू हो रहा है। कुछ शहरों को छोड़कर देशभर में आवाजाही शुरू हो जाएगी। लोगों को सफर के लिए ईपास की जरूरत नहीं होगी। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मध्य प्रदेस के लिए अनलॉक 1.0 की गाइडलाइंस जारी कर दी है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लोगों को अब अधिक सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अब आवाजाही शुरू होगी। लोगों को दो गज दूरी का पालन करना होगा। उन्होंने कहा कि कोरोना से बचने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और बार-बार हाथ धोना जैसी चीजों बेहद जरूरी है। उन्होंने अनलॉक 1.0 की गाइडलाइंस जारी करते हुए कुछ चीजों में छूट दी तो कुछ चीजों पर प्रतिबंध जारी रखा है।
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इन इलाकों में कोई छूट नहीं
मध्य प्रदेश में कंटेनमेंट जोन में कोई छूट नहीं मिलेगी। कोरोना से प्रभावित इलाकों को कंटेनमेंट क्षेत्र में रखा गया है। ऐसे में इन इलाकों में 30 जून तक लॉकडाउन जारी रहेगा। इन इलाकों में सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही अनुमति दी जाएगी। बाकी कोई छूट इन इलाकों में नहीं मिलेगी। वहीं मप्र सरकार ने कहा कि रात में कर्फ्यू जारी रहेगा। रात में 9 बजे से सुबह 5 बजे तक केवल जरूरी सेवाओं के लिए ही छूट मिलेगी। जरूरी सेवाओं को छोड़कर लोगों के आने-जाने पर पूरी तरह से प्रतिबंध रहेगा। कंटेनमेंट एरिया के बाहर 8 जून पूजा स्थल, सार्वजनिक स्थान, धार्मिंक स्थल , होटल, रेस्टोरेंट , शॉपिंग मॉल्स आदि खुल जाएंगे।
अभी बंद रहेंगे
वहीं मध्य प्रदेश में अभी स्कूलृकॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगीं। इस दौरान सिर्फ बोर्ड परीक्षा के लिए ही स्कूल खोले जाएंगे। वहीं मध्य प्रदेश में सिनेमा हॉल, जिम, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, बार-मैरिज हॉल, थिएटर आदि बंद रहेंगे। सरकार ने राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यों को बंद रखा है। बड़ीा सभाओं की छूट नहीं मिली है।
पास की जरूरत नहीं
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि राज्य में और राज्य के बाहर आने-जाने के लिए लोगों को अब पास की जरूरत नहीं होगी। हालांकि उन्होंने कहा कि 7 जून तक इंटरस्टेट बस सेवाएं बंद रहेंगी। वहीं राज्य में फैक्टरी के संचालन में और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों को लाने- ले जाने के लिए बसों को छूट दी गई है। प्रदेश में सार्वजनिक परिवहन की बसों को 50 प्रतिशत क्षमता के साथ संचालित करने की छूट मिली है। वहीं सीएम ने कहा कि बाजार खुलेंगी। सभी सरकारी और निजी ऑफिस को खोलने की छूट दी गई है। ऑफिस पूरी क्षमता के साथ खुल सकते हैं। ऑफिस में सोशल डिस्टेंसिंग, स्क्रीनिंग और स्वच्छता का ध्यान रखना होगा।वहीं सभी धार्मिक ,सार्वजनिक स्थलों पर सावधानी रखनी होगी। सरकार ने 65 साल से अधिक उम्र के लोगों, गर्भवती महिलाओं और 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घरों पर रहने की सलाह दी है।
Chief Minister Shivraj Singh Chouhan has announced that places of worship, shopping malls, hotels, and restaurants will open from 8th June outside containment zones: Madhya Pradesh Government #Unlock1 (file pic) pic.twitter.com/2PFdLLpp1a
— ANI (@ANI) May 31, 2020