मोबाइल के दुष्प्रभावों पर पहुंचा हाईकोर्ट, जज ने कहा- पहले अपना फोन जमा कराओ
मोबाइल के दुष्प्रभावों पर पहुंचा हाईकोर्ट, जज ने कहा- अपना फोन जमा करा दो
भोपाल। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में मोबाइल फोन के दुष्प्रभावों को लेकर दायर एक याचिका पर सुवाई करते हुए जज ने याचिकाकर्ता को ही अपना फोन जमा कराने को कह दिया। अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ता फोन के खतरों को लेकर चिंतित हैं तो खुद भी इसका इस्तेमाल बंद करें ताकि दूसरों के लिए भी ये एक मिसाल का काम करे। याचिकाकर्ता क्या फोन इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, इस पर जवाब के लिए कोर्ट ने उन्हें दो हफ्ते में बताने को कहा है।
राजेंद्र दीवान नाम के शख्स ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में पीआईएल दाखिल करके मांग की है कि अदालत सरकार को मोबाइल फोन से होने वाले खतरों के प्रति जागरूक के लिए काम करने के आदेश दे। ताकि इससे बच्चों, गर्भवती महिलाओं और छात्रों को होने वाले नुकसान बारे में जागरूकता फैलाई जा सके।
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राजेंद्र दीवान के वकील के जरिए ये याचिका जब मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हेमंत गुप्ता की अदालत में रखी गई तो उन्होंने कहा कि क्या याचिकाकर्ता खुद फोन का इस्तेमाल करना बंद करेंगे। कोर्ट ने कहा कि खुद मोबाइल फोन का प्रयोग कर रहा आदमी दूसरों के लिए पीआईएल दायर कर रहा है। ऐसे में पहले वो खुद फोन का इस्तेमाल बंद करें। इससे ये भी पता चलेगा कि याचिकाकर्ता ऐसा करके दूसरों के लिए क्या एक उदाहरण पेश कर पाएंगे।
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